जयपुर: वाणिज्य कर विभाग के वृत-सी, प्रवर्तन शाखा-तृतीय, जयपुर ने राजेश अग्रवाल पुत्र केशर देव अग्रवाल निवासी जयपुर को डमी फर्म खोलकर मिथ्या आगत कर का लाभ लिये जाने एवं फे*क इनवॉइस के माध्यम से मिथ्या आगत कर पास ऑन करवाने के आरोप में गिर*फ्तार किया है। राजेश अग्रवाल ने स्वयं के नाम पर पंजीकृत फर्म ऑटो जंक्शन के अतिरिक्त परिवारजनों के नाम पर संचालित फर्मों में एक लिमिटेड कम्पनी के ऐप पर ओएलएक्स, कार देखो आदि वेबसाइट पर बिक्री हेतु डाली गयी कारों, आरटीओ एजेंटों के माध्यम से बिकी हुई कारों अथवा रास्ते में चलती हुई कारों की डिटेल विभिन्न बिजनेस लॉगिन आई.डी बनाकर अपलोड़ कर दी जाती थी।
जिसके एवज में कमीशन प्राप्त किया कर मिथ्या आगत कर का लाभ पहुंचाया एवं कमीशन प्राप्त किया कर करापवंचन किया। इसके अतिरिक्त उसने उसकी फर्म में कार्यरत जरूरतमंद व्यक्तियों/कार्मिकों को लोन इत्यादि दिलवाने का लालच देकर उनके आधार कार्ड एवं पैन कार्ड का दुरूपयोग कर वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत डमी फर्म बना कर मिथ्या आगत कर का लाभ पहुंचा कर कमीशन प्राप्त किया। राजेश अग्रवाल इन डमी फर्मों के खातों का संचालन भी खुद ही करता था।
इन डमी फर्मों के खातों में प्राप्त कमीशन की राशि को राजेश अग्रवाल स्वयं अथवा परिवारजनों के खातों में स्थानान्तरित कर देता था। अद्यतन जांच के अनुसार राजेश अग्रवाल ने परिवारजनों एवं अन्य डमी फर्मों के माध्यम से लगभग 86 करोड़ रूपये से अधिक के फेक इनवॉइस प्राप्त किये एवं 15.54 करोड़ रूपये का मिथ्या आगत कर क्लेम किया तथा बाद में लगभग 92 करोड़ से अधिक के फेक इनवॉइस के माध्यम से 16.65 करोड़ रूपये कर राशि को पास ऑन भी किया।
इन मामलों में करोड़ों रूपये की राजस्व हानि उजागर होने की संभावना है। अद्यतन जांच के बाद मुख्य आयुक्त प्रकाश राजपुरोहित ने आरजीएसटी/सीजीएसटी अधिनियम-2017 की धारा 69 के अन्तर्गत स्वीकृति आदेश जारी किया। इसके बाद जयदेव सी.एस, विशेष आयुक्त (प्रवर्तन) के मार्गदर्शन एवं शिशुपाल सिंह, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), राज्य कर, प्रवर्तन शाखा-तृतीय, जयपुर के पर्यवेक्षण में संयुक्त आयुक्त छवि कुन्तल के नेतृत्व में सहायक आयुक्त हिमांशु शर्मा द्वारा राजेश अग्रवाल को 25 मार्च को गिर*फ्तार किया गया। सहायक आयुक्त उमेश कुमार सोनी, राज्य कर अधिकारी रामस्वरूप यादव, आलोक जैमन, गौरव शर्मा, सौम पचौरी, जीतराम गुर्जर एवं राजकुमार यादव टीम में शामिल रहें।
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