Sunday , 18 May 2025
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विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार इस तरह कर सकते है नामांकन

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 25 नवंबर, 2023 को होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए ऑनलाइन नामांकन पत्र भरने की व्यवस्था की है। जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला ने बताया कि ऑनलाइन नामांकन पत्र भरने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सुविधा पोर्टल https://suvidha.eci.gov.in बनाया गया है जिस पर उम्मीदवार या राजनीतिक दल अपना अकाउन्ट बनाकर नामांकन पत्र भर सकते हैं, अमानत राशि जमा करा सकते है तथा टाईम्स स्लोट उपलब्धता की जांच कर रिटर्निंग अधिकारी के पास जाने का अपना प्लान तैयार कर सकते हैं।

 

 

ऑनलाइन नामांकन पत्र भरने के पश्चात उम्मीदवार को उसका प्रिन्ट आउट निकालकर नोटराईज्ड करवाकर अन्य उचित दस्तावेज लगाकर रिटर्निंग अधिकारी के यहां जमा कराना होगा। ऑनलाइन नामांकन सुविधा आयोग द्वारा नामांकन भरने की प्रक्रिया को आसान एवं त्रुटि रहित बनाने की वैकल्पिक व्यवस्था है। आयोग ने पूर्व की भांति ऑफलाइन फॉर्म प्रस्तुत करने की व्यवस्था को भी जारी रखा है।

 

 

Candidates can file nomination in assembly elections in this way

 

यह है नामांकन प्रक्रिया:-

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवार अमानत राशि ऑनलाइन जमा कराने के साथ-साथ कोष कार्यालय में नकद राशि के रूप में जमा कराने का विकल्प भी चुन सकता है। रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में नामांकन, संवीक्षा तथा चुनाव चिन्ह आवंटन प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए स्थान की समुचित व्यवस्था हो। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अनुसार नामांकन पत्र तथा शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के लिए समुचित व्यवस्था रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाए।

 

 

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 13 सितम्बर, 2013 को रिसर्जन्स इण्डिया वर्सेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया एण्ड अनादर के मामले में पारित निर्णय के बाद अब रिटर्निंग अधिकारी को यह अनिवार्य रूप से देखना होगा कि उम्मीदवार ने शपथ पत्र में नामांकन दाखिल करते हुए शपथ पत्र में सभी आवश्यक जानकारियां दी है। आयोग द्वारा उम्मीदवार को भी शपथ पत्र के सभी कॉलम्स में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश है।

 

अगर शपथ-पत्र में कोई भी कॉलम रिक्त रहता है तो रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवार को संशोधित शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के लिए नोटिस देगा ताकि उम्मीदवार सभी कॉलमों की पूर्ति करें। नोटिस देने के पश्चात भी अगर उम्मीदवार शपथ-पत्र में सम्पूर्ण जानकारी कॉलमों में नहीं भरता है तो उसका नामांकन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संवीक्षा के समय खारिज कर दिया जाएगा।

फॉर्म 26 में किया बदलाव:-

भारत निर्वाचन आयोग ने 16 सितम्बर, 2016 और 7 अप्रैल, 2017 को नामांकन फॉर्म के पार्ट थर्ड ए 2ए और 2बी, पार्ट सैकण्ड के नामांकन फॉर्म 2सी, 2डी और 2ई में संशोधन किया है। 26 फरवरी, 2019 को नोटिफिकेशन जारी कर शपथ-पत्र के लिए फॉर्म 26 में भी संशोधन किया है।

 

जिसके प्रावधान अनुसार उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से पेन नंबर की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। उसे गत 5 वर्षों के दौरान फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न के अनुसार स्वयं, पति/पत्नी, एचयूएफ एवं आश्रितों की कुल आय की जानकारी देनी होगी। उसे विदेश में स्वयं, पति/पत्नी, एचयूएफ एवं आश्रितों की चल-अचल सम्पत्ति के साथ-साथ विदेशी कम्पनी या ट्रस्ट में लाभ/शेयर आदि की जानकारी देनी होगी। संशोधित नामांकन फॉर्म और शपथ-पत्र आयोग की वेबसाईट https://eci.gov.in पर उपलब्ध है।

 

अपराधिक पृष्ठि भूमि वाले उम्मीदवार:-

 

अपराधिक पृष्ठ भूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के दौरान तीन बार टीवी चौनल्स और समाचार पत्रों में इसकी जानकारी प्रसारित/प्रकाशित करवानी होगी। अगर कोई रानीतिक दल अपराधिक पृष्ठ भूमि वाले उम्मीदवार चुनाव में खड़ा करता है तो इसकी जानकारी पार्टी की वेबसाईट के साथ-साथ समाचार पत्र एवं टीवी चौनल्स पर तीन बार प्रसारित/प्रकाशित करवानी होगी जिसमें उम्मीदवार को लंबित कोर्ट प्रकरणों, संबंधित न्यायालय तथा प्रकरण नंबर की जानकारी होगी।

 

इसके साथ-साथ पार्टी को यह भी बताना होगा कि आपराधिक पृष्ठ भूमि वाले व्यक्ति का ही उसके द्वारा चयन क्यों किया गया है। इसकी जानकारी एक स्थानीय और एक राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र में देनी होगी। इसकी जानकारी पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और ट्वीटर पर भी देनी होगी। अपराधिक पृष्ठ भूमि वाले उम्मीदवार के चयन के 48 घण्टों और नामांकन दाखिल करने के दो सप्ताह पूर्व यह जानकारी पार्टी द्वारा प्रकाशित करवाई जाएगी। पार्टी द्वारा इसकी जानकारी 72 घण्टों में आयोग को उपलब्ध करवानी होगी।

 

आयोग के निर्देशानुसार जानकारी देने के लिए तीन ब्लॉक्स का इस प्रकार निर्धारण होगा जिससे की मतदाताओं को उम्मीदवार की पृष्ठ भूमि की जानकारी प्राप्त करने का पर्याप्त समय मिल जाए। अपराधिक पृष्ठ भूमि की जानकारी उम्मीदवार द्वारा नामांकन वापसी के पहले 4 दिनों में पहली बार, उसके पश्चात आगामी 5 से 8 दिवस के भीतर, तृतीय बार प्रचार के 9वें दिन से अंतिम दिन तक (मतदान की तिथि से दो दिन पूर्व तक)।

उम्मीदवार एफीडेबिट (शपथ-पत्र) पोर्टल:-

उम्मीदवार एफीडेबिट पोर्टल पर चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों की सूची उनकी प्रोफाइल, नामांकन स्थिति, शपथ-पत्र जानकारी के साथ आमजन के अवलोकनार्थ वेबसाईट https://affidavit.eci.gov.in/ पर उपलब्ध होगी।

नो योर केंडिडेट्स (केवाईसी.):-

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ‘नो योर केंडिडेट्स‘ एप यानि केवाईसी एप की मदद से मतदाता अपने उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि सहित अन्य जानकारी प्राप्त कर सकता है।

सुविधा केंडिडेट्स पोर्टल:-

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव में मीटिंग, रैली, लाउड स्पीकर्स, अस्थाई कार्यालय की ऑनलाईन अनुमति के लिए सुविधा पोर्टल https://suvidha.eci.gov.in/ की व्यवस्था की गई है।

 

ईको फ्रेन्डली इलेक्शन:-

आयोग ने राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनावों के दौरान पर्यावरण अनुकूल सामग्री का उपयोग करने के लिए कहा है। आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान प्लास्टिक पॉलिथीन, नॉन बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग पोस्टर, बैनर आदि बनाने में नहीं करने की सलाह उम्मीदवारों एवं राजनीतिक पार्टियों को दी है।

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