जयपुर: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने छात्र-छात्राओं की सुविधा और मांग के आधार पर विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृति योजनाओं की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी की है। निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव बचनेश अग्रवाल ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए विभिन्न छात्रवृति योजनाओं में अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्धघुमंतु समुदाय/मिरासी एवं भिश्ती समुदाय तथा मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय/निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर संचालित राष्ट्रीय/राजकीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत (कक्षा 11 व 12 के अतिरिक्त) शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई है।
अग्रवाल ने बताया कि शिक्षण संस्थाओं के छात्रवृति पोर्टल पर पंजीयन/नवीनीकरण, कोर्स मैपिंग, मान्यता एवं पाठयक्रमवार फीस स्ट्रक्चर आदि को अद्यतन (अपडेट) करने के लिए अन्तिम तिथि 28 मई, 2025 निधारित की गई है। साथ ही उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के लिए विद्यार्थियों द्वारा पेपरलेस आनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर आनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए अंतिम तिथि/पोर्टल बन्द करने की तिथि को बढ़ाकर 31 मई, 2025 किया गया है। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
निदेशक ने बताया कि अभ्यर्थी विभाग के वेब पोर्टल www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/ scholarship अथवा एसएसओ पोर्टल पर स्काॅलरशिप एसजेई एप अथवा मोबाइल ऐप एसजेईडी एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन पेपरलेस छात्रवृति आवेदन कर सकते हैं।
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