Tuesday , 1 April 2025
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आवासीय भूखंड में झूलेलाल मंदिर निर्माण के मामले में न्यायालय ने स्थगन के दिए आदेश

तिलकराज सिंधी ने पूज्य सिंधी समाज सेवा समिति, बजरिया सवाई माधोपुर के नाम से नगर परिषद सवाई माधोपुर से महाराणा प्रताप कॉलोनी के भूखंड संख्या 74 का आवासीय भूखंड का पट्टा गत 25 अगस्त 2022 को निर्धारित शर्तों की अनुपालना में आवासीय उपयोग के लिए प्राप्त किया। पट्टा प्राप्ति के बाद भूखंड पर सिंधी समाज ने झूलेलाल जी का मंदिर बनाने के लिए निर्माण कार्य बिना प्रशासनिक अनुमति एवं स्वीकृति के अवैध निर्माण कार्य शुरू किया, जिस पर महाराणा प्रताप कॉलोनी के लोगों की ओर से न्यायालय सिविल न्यायाधीश क्रम संख्या 1 के समक्ष दावा पेश किया।

 

जिसमें न्यायालय ने निर्माण सहित अन्य आधारों पर स्थगन जारी करने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता अब्दुल हासिब ने बताया कि आम जनता एमपी कॉलोनी, बजरिया के कुछ लोगों की ओर से आवासीय भूखंड संख्या 74 में बिना प्रशासनिक अनुमति और स्वीकृति के तिलकराज सिंधी ने सिंधी समाज के लोगों के साथ मिलकर झूलेलाल के मंदिर निर्माण कार्य शुरू किया। निर्माण कार्य के दौरान पड़ोसियों के प्लॉट नं 75, प्लॉट नं 73 और प्लॉट नं 47 नियमानुसार 15 फीट के सेटबैक पर अतिक्रमण करते हुए निर्माण किए जाने पर नगर परिषद एवं जिला कलेक्टर के समक्ष आपत्ति की गई।

 

Court orders stay in the case of construction of Jhulelal temple in residential plot

 

लेकिन प्रशासनिक तौर पर अवैध निर्माण पर अंकुश नहीं लगने पर रामस्वरूप गुर्जर, कजोडमल मीना, रामजी लाल मीणा, भरत लाल मीना, यशोधन शुक्ला, नाथूलाल बैरवा, राजेंद्र प्रसाद गर्ग, राधेश्याम खटीक की तरफ से आम जनता एमपी कॉलोनी के नाम से न्यायालय में दावा पेश किया। जिसमें टाउन प्लानिंग के नक्शे में कॉलोनीवासियों के शांतिपूर्ण व्यवधान रहित रिहायश के लिए भीड़ भाड़, लोक उपताप गतिविधियों, धर्म स्थल बनाये आदि से मुक्त रखा गया है।

 

विवादित परिसर के निर्माण में पट्टा शर्तों, टाउन प्लानिंग के मापदंडों की अवहेलना करने पर न्यायालय ने अपने स्थगन आदेश में तिलकराज सिंधी जरिए पूज्य सिंधी समाज सवाई माधोपुर को आदेशित किया है कि मूलवाद के निस्तारण तक विवादित भूखंड संख्या 74 एमपी कॉलोनी पर कोई भी निर्माण विधिविहीत प्रक्रिया के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी से निर्माण स्वीकृति प्राप्त करके ही करें। विवादित परिसर में धार्मिक आयोजन, धार्मिक क्रियाकलाप एवं सत्संग आदि में लाउडस्पीकर्स एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करें। न्यायालय के आदेश को याचिकाकर्ताओं ने न्याय की जीत होना बताया है।

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