जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर की सचिव श्वेता गुप्ता ने आज गुरूवार को राजकीय सम्प्रेषण एवं किशोर गृह सवाई माधोपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने मौके पर उपस्थित विधि से संघर्षरत किशोरों को अधिकारों की जानकारी देते हुए बताया कि आर्थिक रूप से सक्षम न होने पर निःशुल्क विधिक सहायता से वकील प्राप्त करने का अधिकार, नियम समय पर निर्धारित मात्रा व गुणवता का नाश्ता व भोजन, बर्तन, बिस्तर प्राप्त करना, समय पर वांछित चिकित्सा उपचार प्राप्त करना, बंदी खाता खोलकर राशि जमा करना, जेलकर्मियों द्वारा प्रताड़ना पर उच्चाधिकारियों या न्यायालयों को शिकायत करना, महिला बंदी को 6 वर्ष तक के अपने बच्चें को पास रखने तथा उसके लिए अतिरिक्त खुराक, शिक्षा, उपचार व पालनाघर का अधिकार है।
निरीक्षण के दौरान किशोर गृह की साफ-सफाई, पीने के पानी की सुविधा, रसोई-घर एवं चिकित्सा व्यवस्था तथा विधिक से संघर्षरत किशोरों को विधिक सहायता आदि के संबंध में पूछताछ कर जांच की गई। राजकीय सम्प्रेषण एवं किशोर गृह में उपस्थित विधि से संघर्षरत बालकों से उनके प्रकरणों में नियुक्त अधिवक्तागण की जानकारी ली। न्यायमित्रों को पैरवी करने तथा विधि से संघर्षरत किशोरों की काउंसलिंग के संबंध में पूछताछ कर जांच की गई तथा काउंसर को सही तरीके से किशोरो की काउंसलिंग करने के संबंध में निर्देश प्रदान किए एवं विधि से संघर्षरत किशोरों को निःशुल्क विधिक सहायता, बंदीजन एवं विधि से संघर्षरत किशारों के कल्याण की योजना आदि के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर अरविन्द कुमार प्रिंसिपल, मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड सवाई माधोपुर एवं अन्य कर्मचारीगण उपस्थित थे।