डॉ. अर्चना शर्मा आत्महत्या मामला, हाई कोर्ट ने आरोपी जितेंद्र गोठवाल सहित अन्य को दी जमानत
मामले में मुख्य आरोपी शिव शंकर जोशी उर्फ बल्या जोशी सहित राममनोहर, हरकेश, जितेंद्र गोठवाल, बाबूलाल मीणा और हरकेश 2 को हाई कोर्ट से मिली जमानत, जस्टिस फरजंद अली की एकल पीठ ने जमानत की मंजूर, आरोपियों के अधिवक्ता हेमंत नाहटा, सुधीर जैन, उमेश दीक्षित, एसएस होरा सहित अन्य ने दी दलील, कहा- मामले में धारा 306 बनती ही नहीं है, मात्र किसी घटना के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करना नहीं कारण, आत्महत्या के लिए मजबूर करने का कारण नहीं हो सकता, 28 मार्च को लालसोट में हुई थी प्रसूता की मौत, इसके बाद बल्या जोशी व अन्य ने अस्पताल एवं चिकित्सक के खिलाफ किया था प्रदर्शन, 29 मार्च को डॉ. अर्चना शर्मा ने की थी आत्महत्या।