जयपुर: राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर 12 जिलों के 7 हजार 451 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। इन गांवों में बाढ़ से 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा से प्रभावित होने वाले कृषकों को कृषि आदान-अनुदान वितरण की अनुमति दी गयी है। यह प्रावधान प्रभावित गांवो में 31 मार्च 2026 तक लागू रहेंगे।
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की उप शासन सचिव शैफाली कुशवाहा ने बताया कि राज्य सरकार के इस निर्णय से बांसवाड़ा, ब्यावर, डूंगरपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, नागौर, राजसमंद, डीडवाना-कुचामन, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, बालोतरा एवं चित्तौरगढ़ जिलों की 98 तहसीलों के 7 हजार 451 गांवों के प्रभावित किसानों को राहत मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि खरीफ फसल संवत 2082(वर्ष 2025-26) की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर इन गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।
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