Friday , 29 November 2024

किसानों को 72 घंटे में बीमा कम्पनी को देनी होगी जलभराव से फसल खराबे की सूचना

राज्य में हो रही बरसात से जलभराव के कारण फसल खराब होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत नुकसान की भरपाई के लिए 72 घण्टे के भीतर जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को सूचना देना जरूरी है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि राज्य में वर्तमान में कुछ स्थानों पर अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलों में नुकसान होने की आशंका है।

 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत जलभराव के कारण बीमित फसल में नुकसान होने पर किसान को व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। खरीफ 2022 में बीमित फसल को जलभराव के कारण नुकसान होने पर घटना घटने के 72 घंटे में जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को सूचना देना आवश्यक है। किसान फसल में हुई हानि की सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नम्बर अथवा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से दे सकते हैं।

 

Farmers will have to inform the insurance company in 72 hours about crop damage due to waterlogging

 

इसके अलावा प्रभावित किसान जिलों में कार्यरत बीमा कंपनी, कृषि कार्यालय अथवा संबंधित बैंक को भी हानि प्रपत्र भरकर सूचना दे सकते हैं। परन्तु किसान द्वारा घटना घटने के 72 घंटे में संबंधित बीमा कम्पनी को सूचित किया जाना आवश्यक है। कृषि मंत्री ने राज्य में कार्यरत बीमा कम्पनी के टोल फ्री नंबर की जानकारी देते हुए बताया कि सवाई माधोपुर जिले के किसान बजाज अलायन्ज जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 18002095959 पर सूचना दे सकते हैं।

 

उप निदेशक कृषि रामराज मीना ने बताया कि बीमित किसान जिन्होंने अपनी फसल का बीमा करवा रखा है तथा जिनकी फसल अतिवृष्टि के कारण प्रभावित हुई है, वे संबंधित कृषि पर्यवेक्षक अथवा सहायक कृषि अधिकारी से सम्पर्क कर निर्धारित प्रपत्र में फसल खराबे की सूचना दें।

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Er. Ziyaul Islam (Chief Editor)

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