सवाई माधोपुर: सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) सवाई माधोपुर द्वारा 14 नवम्बर को किए गए औचक निरीक्षण में मैसर्स किसान एग्रो मार्ट, करमोदा द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के कई प्रावधानों के उल्लंघन का मामला सामने आया। निरीक्षण में पाया गया कि फर्म प्रतिष्ठान स्थल के अतिरिक्त वाहन फिटनेस सेंटर करमोदा पर अ*वैध रूप से यूरिया उर्वरक का वितरण/विक्रय कर रही थी। कार्रवाई के दौरान 85 बैग (45 किलोग्राम प्रति बैग) यूरिया को मौके पर ही जब्त कर फर्म के अधिकृत प्रतिष्ठान पर सुरक्षित सुपुर्दगी में दिया गया।
साथ ही मूल्य सूची, डिस्प्ले बोर्ड, स्टॉक रजिस्टर एवं स्टॉक पोजीशन समय पर अनुज्ञापन अधिकारी को नहीं भेजे जाने को भी उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 4, 5 और 35 का स्पष्ट उल्लंघन माना गया। उक्त गंभीर अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) राकेश कुमार अटल ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 31 के तहत फर्म का खुदरा उर्वरक अनुज्ञा पत्र (एफआर/2024-25/29197) तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक निलंबित कर दिया है।
फर्म के प्रोपराइटर को निर्देश दिए गए हैं कि निलंबन अवधि में किसी भी प्रकार का उर्वरक क्रय-विक्रय न करें तथा 7 दिवस के भीतर संपूर्ण अभिलेखोंकृस्टॉक रजिस्टर, बिल, लाइसेंस आदिकृसहित उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समय में जवाब प्रस्तुत न करने या असंतोषजनक पाए जाने की स्थिति में अनुज्ञा पत्र निरस्त किया जाएगा, जिसके लिए फर्म स्वयं उत्तरदायी होगी। यह आदेश 15 नवम्बर 2025 को अधिकृत हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित जारी किया गया।
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