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महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, आन्तरिक शिकायत समिति का करें गठन

अजमेर :- कार्यस्थलों पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न रोकने केे लिए संस्थानिक स्तर पर आन्तरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना आवश्यक है। जिला कलेक्टर डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 लागू किया जा चुका है। अधिनियम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट तथा महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार की बेवसाईट पर भी उपलब्ध है।

 

अधिनियम के अनुसार विभाग, उद्यम, संस्थानों, कार्यालय आदि तथा समस्त कार्यस्थल के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना आवश्यक है। आंतरिक शिकायत समिति का गठन प्रत्येक 10 या 10 से अधिक कार्मिकों के होने पर कार्यालय अथवा प्रशासनिक ईकाई पर किया जाना आवश्यक है। साथ ही कार्य स्थल पर आन्तरिक समिति का गठन, आदेश अध्यक्ष सदस्यों के नाम, मोबाइल नम्बर सहित) प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

 

Gender harassment of women at workplace, formation of internal complaint committee in ajmer

 

उन्होंंने बताया कि नियोक्ता द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यशालाएं एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा वार्षिक रिपोर्ट मय समिति के गठन की सूचना सहित जिला कलेक्टर तथा उपनिदेशक, महिला अधिकारिता विभाग अजमेर के पास भिजवाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम में विहित प्रावधान के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति का गठन करें। अध्यक्ष, सदस्यों की सूचना नाम, मोबाईल नम्बर के साथ प्रदर्शित करें। यह सूचना महिला अधिकारिता विभाग की ई-मेल आईडी ajmer.we@rajasthan.gov.in पर भिजवावेंं।

 

साथ ही विभाग, प्रशासनिक इकाई, उद्यम, संस्थान, कार्यालय में पूर्व में कमेटी गठित होने पर तीन वर्ष पश्चात पुर्नगठन है। साथ ही पुर्नगठन से सम्बन्धित सूचना भी महिला एवं अधिकारिता विभाग की ई-मेल आईडी पर भिजवाना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में संस्थान में प्राप्त होने एवं निस्तारित प्रकरण के सम्बन्ध में त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट मार्च, जून, सितम्बर तथा दिसम्बर के अनुसार महिला अधिकारिता विभाग को भिजवाया जाए।

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