पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान पुलिस नियम 1965 की धारा 4.18 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार एतद् द्वारा घोषणा की जाती है कि जो कोई निम्नांकित अपराधियों को गिरफ्तार करेगा या गिरफ्तार करने में पुलिस की मदद करेगा या उसकी गिरफ्तारी के लिये पुलिस को सही सूचना देगा अथवा उसके द्वारा गिरफ्तार किये जाने का विरोध करने पर विधिसंगत आवश्यक शक्तियों का प्रयोग कर बन्दी बनायेगा या बन्दी करवायेगा उस व्यक्ति को पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर के द्वारा अपराधी के नाम के सामने दर्शाए गये पुरस्कार से पुरस्कृत किया जावेगा। पुरस्कार वितरण के सम्बंध में पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर का निर्णय अंतिम होगा।

अपराधियों के विरूद्ध दर्ज अपराधों एवं ईनाम का विवरण निम्न प्रकार है:-

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