सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में सुनवाई करने से मना कर दिया है। बहरहाल हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने ईडी की ओर से अपनी गिरफ्तारी को लेकर चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, “संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार झारखंड हाई कोर्ट जाएं। सोरेन हाई कोर्ट से अपने मामले की जल्दी लिस्टिंग करने का अनुरोध कर सकते हैं।”
उल्लेखनीय है की गत गुरुवार को सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने हेमंत सोरेन का मामला रखा था। बेंच शुक्रवार को इस पर तुरंत सुनवाई के लिए राजी हो गई थी। लेकिन शुक्रवार को बेंच ने सुनवाई से इनकार करते हुए मामले को हाई कोर्ट में ले जाने को कहा है।
The Supreme Court on Friday (February 2) refused to entertain a writ petition filed by former Jharkhand Chief Minister, Hemant Soren, challenging his arrest by the Directorate of Enforcement (ED) in connection with an alleged land scam case.
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हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाले में ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। ईडी की पूछताछ के बाद ही हेमंत सोरेन ने इस्तीफ़ा दे दिया था।
(सोर्स : बीबीसी न्यूज हिन्दी)