कोरोना के मध्यनजर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने जिले के 4 होटलों को अधिगृहित कर लिया है। जिला कलेक्टर ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 65 (बी) व राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) के तहत जूना महल, अंकुर रिसोर्ट, रणथम्भौर विला और टाईगर विला को …
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