Monday , 2 December 2024

पति-पत्नी में सुलह की गुंजाइश नहीं बची तो सुप्रीम कोर्ट तलाक मंजूर करेगा

पति-पत्नी को नहीं करना होगा 6 महीने का इंतजार 

 

If there is no scope for reconciliation, the Supreme Court will approve the divorce

 

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने सोमवार को तलाक को लेकर यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर पति पत्नी का रिश्ता इतना खराब हो चुका है कि अब सुलह की गुंजाइश नहीं बची हो, तो कोर्ट भारत के संविधान के आर्टिकल 142 के तहत तलाक को मंजूरी दे सकता है। इसके लिए उन्हें फैमिली कोर्ट नहीं जाना होगा और ना ही 6 महीने का इंतजार अनिवार्य नहीं होगा।

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