Saturday , 30 November 2024

लॉकडाउन 4.0 में किस चीज़ की अनुमति और क्या रहेगा बंद??

केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। यह लॉकडाउन का चौथा चरण होगा।

लॉकडाउन के इस चौथे चरण के लिए गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 31 मई तक सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा।

साथ ही मेट्रो रेल सेवा बंद रहेगी और रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ़्यू जारी रहेगा। सभी सार्वजनिक जगहों और दफ़्तरों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।

साथ ही सार्वजनिक जगहों और कार्यालयों में थूकने पर जुर्माना लगाया गया है।

इसके अलावा विवाह समारोहों में सिर्फ़ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। वहीं, अंतिम संस्कार में सिर्फ़ 20 लोग शामिल हो सकेंगे।

 

important Guidelines lockdown 4.0 ministry home affairs

इसके अलावा गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों में और क्या-क्या प्रतिबंधित और क्याछूट रहेगी, आइये जानते हैं:-

  • देश में सिर्फ़ घरेलू एयर एंबुलेंस, सुरक्षा कारणों के लिए ही हवाई यात्रा की जा सकेगी या गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति मिलने के बाद हवाई यात्रा की जा सकेगी।
  • स्कूल, कॉलेज और सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे, केवल ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी, जिसे और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
  • आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों या कहीं फंसे हुए लोगों को छोड़कर देशभर में सभी प्रकार के होटल, रेस्टॉरेंट और दूसरे हॉस्पिटेलिटी सेवाएं बंद रहेंगी, होम डिलिवरी के लिए रेस्टॉरेंट को किचन चालू रखने की अनुमति रहेगी।
  • सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, ऑडिटॉरियम, बार, असेंबली हॉल बंद रहेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खोलने की अनुमति दी जाएगी लेकिन उसमें दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी।
  • सभी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा।
  • सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे और धार्मिक जुटान पर प्रतिबंध रहेगा।
  • अंतर-राज्यीय यात्री परिवहन दो राज्यों के आपसी सहमति के बाद शुरू हो सकेगा।
  • रेड, ऑरेंज, कंटेनमेंट और बफ़र ज़ोन कौनसा क्षेत्र होगा इसका फ़ैसला ज़िला प्रशासन करेगा।
  • कंटेनमेंट ज़ोन में सिर्फ़ ज़रूरी गतिविधियों की अनुमति होगी, ज़रूरी सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर इन ज़ोन से लोगों के आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।
  • सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य सेवाओं के कर्मचारियों को बिना किसी रोकटोक के आने-जाने की अनुमति देने के लिए कहा गया है।
  • सभी तरह का सामान ले जा रही गाड़ियों और ख़ाली ट्रकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति दी गई है।

एनडीएमए ने पहले जारी किया था निर्देश:-

इससे पहले रविवार को दिन में तीन राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पंजाब ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की थी।

वहीं, दिन में ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने सभी केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों, विभागों और प्राधिकरणों को निर्देश दिया था कि वो देश में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने पर विचार करें।

एनडीएमए ने सरकार को कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए इस लॉकडाउन को आपदा प्रबंधन क़ानून (2005) के तहत बढ़ाया जाना चाहिए।

साथ ही एनडीएमए ने नेशनल एक्ज़िक्युटिव कमिटी को निर्देश दिए है कि वो दिशानिर्देशों में सुधार कर ताकि आर्थिक गतिविधियों को खोला जा सके।

About Vikalp Times Desk

Check Also

Action taken against more than 82 drivers in jaipur

 82 से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई, 7 लाख से अधिक का राजस्व वसूला

जयपुर: जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (प्रथम) …

Bill childrens use of social media approved australia

बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रति*बंध लगाने वाला बिल मंजूर

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया की संसद ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए …

Statement of Moinuddin Chishti's descendant comes out on Ajmer Sharif Dargah case

अजमेर शरीफ दरगाह मामले पर मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज का बयान आया सामने

अजमेर: अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे वाले मुकदमे को सुनवाई के लिए स्वीकार …

Comment on social media, now apologized in Sawai Madhopur

सोशल मीडिया पर की टिप्पणी, अब मांगी माफी

सवाई माधोपुर: सोशल मीडिया पर समाज के एक वर्ग के विषय में की गयी टिप्पणी …

Woman udaipur hotal jaipur police news 28 nov 24

न*शीला पदार्थ पिलाकर होटल में महिला से किया रे*प

जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक होटल में न*शीला पदार्थ पिलाकर महिला से रे*प …

error: Content is protected !! Contact Vikalp Times Team !