Friday , 5 July 2024
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50 हजार से अधिक राशि के आवागमन पर देनी होगी जानकारी

चुनाव संबंधी शिकायत के लिए दूरभाष नम्बर जारी

लोकसभा आम चुनाव में नियोजित निगरानी दलों द्वारा क्षेत्र में चुनाव के उपयोग में संभावित अनैतिक धन के आवागमन की सतत निगरानी रखी जा रही है। पचास हजार से अधिक नकदी की राशि के आवागमन पर स्रोत की जानकारी देनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. खुशाल यादव ने आमजन से अपील की है कि उनके निजी कार्य, शादी-विवाह में खरीद, व्यापार एवं अन्य कार्य हेतु अपने साथ 50 हजार रूपये से अधिक नकद राशि साथ न ले जाए, ताकि उन्हें आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

 

उन्होंने कहा कि अगर एक वाहन में एक से अधिक व्यक्ति बैठे है और उनकी नगद राशि का जोड़ 50 हजार से अधिक है वो भी उस दायरे में आएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार यदि कोई प्रत्याशी, पार्टी कार्यकर्ता एवं भयक्रान्ता, असामाजिक तत्व तथा अन्य किन्ही व्यक्तियों द्वारा किसी भी आम नागरिक, मतदाता के मत को प्रभावित करने हेतु धनबल, बाहुबल का उपयोग करना अथवा धमकाना या प्रलोभन हेतु मुफ्त भोजन, शराब का वितरण किया जाना अवैध है।

 

Information will have to be given on movement of more than 50 thousand rupees

 

उन्होंने बताया कि प्रलोभन स्वरूप उपहार प्रदान किए जाते हैं अथवा अनैतिक तरीकों से लालच देने के प्रयास किए जाते हैं तो ऐसे कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-बी एवं 171-सी के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आते हैं। इस संहिता की धारा 171-एफ एवं 171-एच के अंतर्गत दण्डनीय हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे कृत्य आर.पी. एक्ट 1951 की धारा 123 के अंतर्गत भी भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है, जो दण्डनीय है।

 

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त चुनाव को किसी भी व्यक्ति, प्रत्याशी, पार्टी कार्यकर्ता एवं असामाजिक तत्वों द्वारा गलत तरीके से प्रभावित किए जाने अथवा ऐसे कृत्यों में संलिप्तता पाये जाने पर तत्काल ट्रोल फ्री नं. 1950, सी-विजिल ऐप, जिला नियंत्रण कक्ष दूरभाष नं. 07462-220954 पर शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।

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