Thursday , 3 April 2025
Breaking News

निजी संपत्ति पर भी बिना अनुमति चुनाव प्रचार करने पर होगी कानूनी कार्यवाही

विधानसभा चुनाव के तहत अभ्यर्थी या राजनीतिक दल यदि किसी निजी संपत्ति पर अपने बैनर या झंडे लगवाकर चुनाव प्रचार-प्रसार करना चाहते है तो इसके लिए संबंधित मालिक से लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।

Legal action taken public property permission
जिला निर्वाचन अधिकारी पी.सी. पवन ने बताया कि चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करवाने तथा चुनावी खर्चे आदि की कड़ी माॅनिटरिंग के लिये यह प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि मालिक की लिखित स्वीकृति के बाद लगाये जाने वाले बैनर या झंडे के खर्चे सहित पूर्ण विवरण एवं लिखित सहमति की प्रति अभ्यर्थी द्वारा संबंधित माॅनिटरिंग अधिकारी को 3 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। शहरी क्षेत्र में निजी संपत्ति पर विज्ञापन नगर पालिका अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में भी निजी संपत्ति पर मालिकों की स्वीकृति अनिवार्य है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि कोई निजी वाहन स्वामी अपने वाहन पर अपनी पसंद के किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी का झंडा, स्टीकर लगाता है तथा यदि इससे राहगीरों को किसी प्रकार की असुविधा या आपत्ति नहीं है तो इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नही होगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अभ्यर्थी की अनुमति के बिना अपने वाहन पर झंडे या स्टीकर इस प्रकार लगाता है कि जिससे किसी अभ्यर्थी विशेष के पक्ष में मत याचना का उद्देश्य स्पष्ट होता है तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 171 एवं आईपीसी के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी द्वारा प्रचार के प्रयोजन से प्रयोग में लिये गये उसके व्यक्तिगत वाहन को प्रचार वाहन माना जायेगा तथा उसका ईंधन तथा चालक का वेतन अभ्यर्थी के व्यय लेखे में शामिल किया जायेगा। इस क्रम में प्रचार के लिये काम में लिये जा रहे अन्य वाहन भी अभ्यर्थी के व्यय लेखे में शामिल होंगे।
चुनाव के दौरान वाहनों तथा वीडियो रथ वाहन में सक्षम अधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त कर लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन लाउडस्पीकरों का उपयोग रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक निषिद्ध अवधि में नहीं किया जा सकेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक सभाओं के लिए सरकार स्थानीय निकाय, उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं के मीटिंग स्थलों, हाॅल्स, आॅडिटोरियम आदि का उपयोग राजनीतिक सभाओं के लिए किया जा सकता है लेकिन इसके लिये चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा।
उन्होंने बताया कि इनका उपयोग सभी राजनीतिक दलों या अभ्यार्थियों द्वारा समानता के आधार पर किया जाये और किसी दल या अभ्यर्थी का इन पर एकाधिकार नहीं रहेगा। साथ ही राजनीतिक दल या अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि सभा स्थलों पर प्रचार सामग्री सभा समाप्ति के तुरन्त बाद हटा ली जाये। काॅलेज, स्कूलों व अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के मैदानों का चुनाव प्रचार के दौरान उपयोग करते हुए इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि किसी स्कूल या काॅलेज के शैक्षणिक सत्र पर किसी भी प्रकार का विपरीत असर न हो।

About Vikalp Times Desk

Check Also

The third installment for Hajj Pilgrimage-2025 will be deposited by April 3

हज यात्रा-2025 के लिए तीसरी किस्त 3 अप्रैल तक होगी जमा

जयपुर: हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई द्वारा सूचित किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय सांगानेर एयरपोर्ट, …

More than 37 thousand units removed from food security list in jaipur

खाद्य सुरक्षा सूची से हटाई गई 37 हजार से अधिक यूनिट्स

जयपुर: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्ति के लिये …

Maharaja Surajmal Brij University Bharatpur Vice Chancellor suspended

महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय भरतपुर के कुलपति निलम्बित

जयपुर: राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने शुक्रवार को आदेश जारी कर महाराजा सूरजमल बृज …

rawanjana Dungar police sawai madhopur news 29 march 25

चोरी के मामले में 5 साल से फ*रार 10 हजार के इनामी आरोपी को दबोचा

चोरी के मामले में 5 साल से फ*रार 10 हजार के इनामी आरोपी को दबोचा …

ACB action on commercial tax officers in churu

एसीबी ने वाणिज्यिक कर अधिकारियों को एक लाख रूपये रि*श्वत लेते दबोचा

जयपुर: एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी चूरू इकाई द्वारा 28 मार्च को कार्रवाई …

error: Content is protected !! Contact Vikalp Times Team !