उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवा*द मामले में शुक्रवार को इलाहबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि ‘शाही ईदगाह मस्जिद’ शब्द की जगह ‘वि*वादित ढांचा’ शब्द का इस्तेमाल किया जाए।
लेकिन अदालत ने हिंदू पक्ष की इस मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। लाइव लॉ के अनुसार, न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि, यह अर्जी इस स्तर पर खारिज की जा रही है। कुछ लोगों का दावा है कि, ‘मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, भगवान कृष्ण के जन्मस्थल पर बनाई गई है।
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