सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता हरिप्रसाद योगी ने आज बुधवार को मानवाधिकार आयोग के सदस्य महेश गोयल को जनहित के मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया की पुलिस थानों के बाहर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले 11 अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने बनाये है जो मनवाधिकारों के लिये है उन आधिकारों के बारे में सभी नागरिकों को बताना जरूरी है वो बोर्ड या होर्डिंग किसी थाने में नहीं लगे है इस पर तुरंत मानवाधिकार आयोग के सदस्य महेश गोयल ने निर्देश एसपी को दिये।
आयोग के सदस्य ने डीके बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य केस में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों से संबंधित बिन्दुओं को आगामी दो सप्ताह में जिले के सभी थानों पर अंकित करवाकर पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर हर्षवर्धन अगरवाला को जांच कर रिपोर्ट आयोग में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
इस दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय सवाई माधोपुर के 27 परिवादों पर चर्चा कर पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर को उचित दिशा-निर्देश देकर तथ्यात्मक रिपोर्ट्स तलब की गई। वहीं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के सभी सरकारी विभागों के बाहर सूचना के अधिकार का बोर्ड नहीं होने के कारण आम नागरिकों को सूचना लेने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है एवं सभी सरकारी विभागों द्वारा सूचना के अधिकार के तहत कोई सूचना मांगी जाती है तो 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर मांगा जाता है जो वर्तमान में नहीं मिल रहा है।
जिसके चलते सरकारी विभाग द्वारा नगद 10 रुपए आवेदन के साथ लेने से इंकार कर देते है। जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में स्पष्ट प्रावधान है की पोस्टल ऑर्डर नहीं होने पर 10 रुपए नगद लेकर नागरिकों को मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाए जाने को पाबंद किया जाए। जिस पर मानवाधिकार आयोग के सदस्य गोयल ने पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अगरवाला को तुरंत निर्देश दिए।