जयपुर: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ पहुँचाने के लिए ‘गिव-अप’ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अब तक 14 लाख 27 हजार 820 अपात्र व्यक्तियों ने स्वेच्छा से अपने नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नए नाम जोड़ने के लिए गत 26 जनवरी से पोर्टल शुरू किया गया है। वर्तमान में पोर्टल के जरिये आवेदन करने वाले 13 लाख 51 हजार 253 नए लाभार्थियों को योजना से जोड़ा जा चुका हैं एवं नए नाम जोड़े जाने की कार्यवाही निरंतर जारी है। इस दौरान केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में भी 2 हजार 314 लाभार्थियों को योजना में जोड़ा गया है।
इससे पहले विधायक शत्रुघन गौतम के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने हेतु निर्धारित मापदण्ड राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम, 2023 की अनुसूची-1 में उल्लेखित 32 समावेशन श्रेणियों में से किसी भी एक श्रेणी की पात्रता होने एवं निष्कासन मानदण्डों के अंतर्गत नहीं आने पर अपीलीय प्रक्रिया के माध्यम से नाम जोडने की कार्यवाही की जाती है। उन्होंने इन नियमों का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र लाभार्थियों के सत्यापन के क्रम में चयनित परिवारों व लाभार्थियों के राशनकार्डों की आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी करवाई जा रही है।
नवम्बर 2024 से 31 मार्च 2025 तक ‘गिव-अप’ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मिलित सक्षम व्यक्ति को स्वैच्छा से नाम हटाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। गोदारा ने बताया कि वर्तमान में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नाम जोडने हेतु 5 हजार 831 लम्बित आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण जारी है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीलिंग सीमा 4 करोड़ 46 लाख 61 हजार 960 के अनुसार उपलब्ध रिक्त स्थान के विरूद्ध वंचित पात्र लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किये जाने हेतु कार्यवाही जारी है।