राजस्थान राज्य में वाहनों के एक जिले से दूसरे जिले में आने-जाने पर लगी रोक
राजस्थान राज्य में वाहनों के एक जिले से दूसरे जिले में आने-जाने पर लगी रोक, कोरोना की नई गाइडलाइन में आज सुबह 5 बजे से हुआ आदेश लागू, इमरजेंसी मेडिकल सेवाओं के वाहन चल सकेंगे 50% की क्षमता के साथ, बसों को दी गई एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन की छूट, निजी बसें चल सकेगी 50% सवारियों के साथ, बसों में कोई भी यात्री खड़े होकर नहीं कर सकेगा यात्रा।