सवाई माधोपुर: सवाई माधोपुर जिले में बजरिया स्थित मुख्य बाजार में फुटपाथ पर स्थित एक केबिन को नगर परिषद ने अतिक्रमण की कार्रवाई के तहत सोमवार को हटाने की कार्रवाई की। नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि पूर्व में यह कैबिन नगर परिषद द्वारा गोपाल लाल शर्मा को किराए पर आवंटित की गई थी, जिस पर वह हवामहल पान भंडार के नाम से दुकान संचालित कर रहा था।
जिसके बाद मामला न्यायालय में चला गया था और न्यायालय ने एक समझौते के तहत डिक्री पारित कर निर्देश दिए थे कि, नगर पालिका द्वारा जब तक वादी को दुकान बनाकर नहीं देगी तब तक प्रतिवादी उक्त स्थान पर कैबिन संचालित करता रहेगा। आयुक्त ने बताया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में दायर याचिका 4122/2024 सुओ- मोटो बनाम राजस्थान राज्य के तहत जारी एक आदेश की पालना में सार्वजनिक स्थानों/फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हुए है।
इस पर स्वायत्त शासन विभाग द्वारा भी पत्र जारी कर अतिक्रमण हटाने के आदेश मिले हैं। नगर परिषद की 24 जून को आयोजित साधारण सभा में एक प्रस्ताव पारित कर ट्रक यूनियन चौराहे पर वादी को दुकान आवंटित कर शर्मा होटल चौराहे पर फुटपाथ पर स्थित कैबिन हटाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
आयुक्त ने बताया कि न्यायालय के डिक्री आदेश के तहत नगर परिषद द्वारा ट्रक यूनियन चौराहे पर चेतक पार्क के पास वादी को दुकान आवंटित कर दी गई है। इसके लिए वादी को दुकान पर कब्जा लेने तथा दो दिवस के भीतर फुटपाथ से कैबिन हटाने को लेकर नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के बावजूद वादी द्वारा कैबिन नहीं हटाने पर नगर परिषद द्वारा सोमवार को कैबिन हटाने की कार्रवाई की गई।