वीकेंड कर्फ्यू को लेकर गृह विभाग ने जारी की गाइडलाइन
वीकेंड कर्फ्यू को लेकर गृह विभाग ने जारी की गाइडलाइन, जिला प्रशासन, पुलिस, जेल एवं चिकित्सा सहित आवश्यक सेवाओं के अधिकारी/कर्मचारी पहचान पत्र के साथ कर सकेंगे आवागमन, टिकट दिखाकर बस स्टैंड, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट से आने वाले व्यक्ति कर सकेंगे आवागमन, 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण स्थल पर जाने की दी गई अनुमति, इलेक्ट्रोनिक, प्रिंट मीडिया और होकर्स को आईडी कार्ड के साथ सुबह 4 बजे से 8 बजे तक मिलेगी छूट, रेस्टोरेंट रात 8 बजे तक ही कर सकेंगे होम डिलीवरी, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस संबंधित रिटेल आउटलेट खुल सकेंगे।