कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी, वीकेंड कर्फ्यू अब नगरीय क्षेत्रों में ही रहेगा प्रभावी
कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी, वीकेंड कर्फ्यू अब नगरीय क्षेत्रों में ही रहेगा प्रभावी, निजी कार्यालयों और दुकानों पर 1 फरवरी से वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट चस्पा करना होगा अनिवार्य, विवाह समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति, शादी समारोह में बैंड-बाजा वादकों को उक्त संख्या से रखा गया अलग, जन-अनुशासन कर्फ्यू राज्य के नगरीय क्षेत्रों में ही रहेगा लागू, ग्रामीण इलाके वीकेंड कर्फ्यू से रहेंगे मुक्त, पूरे प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा रात्रिकालीन कर्फ्यू, नई गाइडलाइन की पालना के आदेश 24 जनवरी से होंगे प्रभावी।