Sunday , 26 January 2025

खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ने के नये दिशा-निर्देश जारी

जयपुर: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र परिवारों एवं व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभान्वित करने हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा की प्राथमिकता सूची से जोड़ने की प्रक्रिया में सरलीकरण हेतु खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार इच्छुक व्यक्ति अथवा परिवार को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन स्वयं/ई मित्र के जरिए किया जा सकेगा।
New guidelines issued to link with Food Security Scheme in rajasthan
आवेदक को अपनी श्रेणी यथा अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल के कार्ड की क्रमांक संख्या, सीमान्त कृषक, श्रमिक कार्ड एवं सफाई कर्मचारी होने के दस्तावेजी साक्ष्य स्वयं हस्ताक्षरित कर आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे। साथ ही आवेदक को यह शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि वह खाद्य सुरक्षा की निष्कासन सूची की किसी भी श्रेणी के आधार पर अपात्र नहीं है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ने हेतु प्राप्त आवेदन निस्तारण हेतु संबंधित अपीलीय अधिकारी के समक्ष ऑनलाइन किया जाएगा।
अपीलीय अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नाम जोड़ने/नहीं जोड़ने की कार्यवाही आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर संपन्न की जायेगी। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन को शहरी क्षेत्र में नगरीय निकायों (नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम) के अधिशासी अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक विकास अधिकारी को जांच हेतु प्रेषित किया जाएगा। उक्त अधिकारियों द्वारा आवेदन की जांच हेतु गठित कमेटी (पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी/स्थानीय निकाय का कार्मिक, बूथ लेवल अधिकारी) से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर नाम जोड़ने के संबंध में स्पष्ट अभिमत के साथ प्रकरण अपीलीय अधिकारी को पुनः प्रेषित किया जाएगा।
तदोपरान्त संबंधित अपीलीय अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने अथवा नहीं जोड़ने का निर्णय लेकर आवेदन निस्तारित किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया में पूर्व से लंबित आवेदन भी निस्तारित किए जाएंगे। पुराने आवेदनकर्ता को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि विभाग द्वारा जारी नए दिशा निर्देश 26 जनवरी से लागू होंगे। उन्होंने कहा कि नए प्रावधानों से खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने का कार्य अधिक पारदर्शिता एवं समयबद्ध रूप से हो सकेगा।

About Vikalp Times Desk

Check Also

17th convocation of Vardhman Mahaveer Open University in kota

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का 17वां दीक्षांत समारोह आयोजित

कोटा: राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने कहा कि दीक्षित विद्यार्थी अर्जित ज्ञान का नैतिकता …

राज्य सरकार ने 5897 गांवों को किया अभावग्रस्त घोषित

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए खरीफ सीजन में बाढ़ एवं ओलावृष्टि …

Development works worth more than Rs 7 crore approved in agricultural produce markets

कृषि उपज मंडियों में 7 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों को मंजूरी

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की आय को दोगुना कर …

ACB action on District Transport Officer Sanjay Sharma Jaipur

जिला परिवहन अधिकारी संजय शर्मा के 10 ठिकानों पर एसीबी के छापे

जयपुर: एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की विभिन्न टीमों द्वारा जयपुर, भरतपुर एवं मुरादाबाद …

Boyfriend youth jaipur police news 23 Jan 25

बॉयफ्रेंड ने किया युवती से रे*प, मामला दर्ज

जयपुर: जयपुर में बॉयफ्रेंड द्वारा युवती से रे*प करने का मामला सामने आया है। जानकारी …

error: Content is protected !! Contact Vikalp Times Team !