उप कर वसूली के लिए सवाई माधोपुर में 32 होटलों को नोटिस जारी किए गए है। सहायक श्रम आयुक्त शिवचरण मीना ने बताया कि होटलों एवं अन्य निर्माणाधीन भवनों पर उप कर वसूली के लिए जारी किए गए नोटिस में एक माह का समय दिया गया है।
उन्होंने बताया कि समय रहते उप कर जमा नहीं करवाया गया तो ब्याज व पैनल्टी देय होगी व भू-राजस्व अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उल्लेखनीय है कि 10 लाख रूपये या अधिक की लागत के निजी या सरकारी भवन निर्माण पर यह उप कर लगता है तथा इसका उपयोग संनिर्माण श्रमिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिये व्यय किया जाता है।
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