Saturday , 7 March 2026
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कोरोना संक्रमण के चलते जिले में धारा 144 लागू

जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र किशन ने कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए पूरे जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी है। साथ ही 5 अप्रैल से 19 अप्रैल 2021 तक विशेष गाइड लाईन एवं टीकाकरण जन जागरण अभियान चलाने के निर्देश दिए है। डीएम ने आदेश में बताया है कि जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और लोक शांति बनाए रखने की दृष्टि से दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 लगाई गई है। साथ ही कलेक्टर ने यह भी सलाह दी है कि जिन दूसरे राज्यों एवं राजस्थान के जिलों में कोविड़ 19 के पॉजिटिव मरीज अधिक है, वहां की यात्रा न करें। जारी आदेश के अनुसार राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को सवाई माधोपुर जिले में कदम रखने से पहले यात्रा प्रारम्भ करने से 72 घंटे के भीतर वाली आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री नेगेटिव आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो 15 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। राज्य में बाहर से आने वाले समस्त यात्रियों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी और एसडीएमए सीएमएचओ, नगर परिषद आयुक्त, बीडीओ और पुलिस अधिकारी आदि के द्वारा आने वाले यात्रियों की रेण्डम जांच करवाई जाएगी। शहरी सीमा क्षेत्र में कक्षा एक से नौवीं तक नियमित कक्षा गतिविधियां इस अवधि के दौरान बंद रहेगी। कॉलेज के अंतिम वर्ष की कक्षा के अलावा शेष सभी नियमित कक्षा गतिविधियां बंद रहेगी किन्तु विद्यार्थी लिखित अनुमति पश्चात लैब में जा सकेंगे। किसी विद्यालय और कॉलेज में कोविड़ 19 के केस पाए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इसे बंद किया जा सकेगा। नर्सिंग व पैरा मेडिकल कॉलेज पहले की तरह खुले रहेंगे। सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, मंनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल और जिम बंद रहेंगे। विवाह समेत सभी सामाजिक आयोजन, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों में आयोजनकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बंद स्थानों में हॉल क्षमता की 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा व्यक्ति उपस्थित न हो।

Order of Section 144 Applied in sawai madhopur

इसमें भी अधिकतम 100 व्यक्ति ही अनुमत हैं। मैदान आदि खुले स्थान में प्रत्येक व्यक्ति को 6 फीट दूरी बनाए रखनी होगी। धार्मिक स्थलों द्वारा भी इन दिशा निर्देशों की पालन की जाएगी। विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियों ग्राफी करवाई जाएगी तथा संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा मांगने पर उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि किसी मैरिज गार्डन में कोविड़-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन पाया जाता है तो उसको सील कर दिया जाएगा। जिले में धार्मिक मेले, उत्सव और त्यौहारों का आयोजन मानक संचालन प्रकिया के अनुसार ही किया जा सकेगा। यदि किसी व्यक्ति, संस्थान और प्रतिष्ठान द्वारा इस आदेश की अवहेलना की जाती है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270, राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और राजस्थान एपीडेमिक डिजीज एक्ट, 1957 के अन्तर्गत सीलिंग करने, जुर्माना लगाने, मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।

 

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Order of Section 144 Applied in sawai madhopur

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