राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति, अध्यक्ष एवं सिविल न्यायाधीश खण्डार तापस सोनी के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह 3 मार्च से 10 मार्च 2019 के उपलक्ष्य में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यादायिनी माध्यमिक विद्यालय, खण्डार में उपस्थित छात्राओं को महिलाओं के अधिकार एवं कानून के बारे में जानकारी प्रदान की।
साथ ही उपस्थित छात्राओं को बताया कि जहां नारी की पूजा होती है, वहां पर देवताओं का निवास होता है एवं इसके साथ ही अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा उपस्थित छात्राओं को बताया कि महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता लाने के लिए कई विशेष कानून बनाये गये हैं, जैसे बाल विवाह रोकने के लिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1929, अनैतिक व्यापार रोकने के लिए, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 दहेज की कुप्रथा को रोकने के लिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, पति की मृत्यु होने पर उसके साथ जलाए जाने की कुप्रथा हेतु सती निवारण अधिनियम 1987 के बारे में जानकारी प्रदान की एवं महिलाओं के सम्पति संबंधी अधिकार, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 घरेलू हिंसा, महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 इसके साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत महिला की उम्र, जाति धर्म कुछ भी हो निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की अधिकारिणी है। साथ ही बताया कि उक्त अधिनियम 1987 के अन्तर्गत गठित लोक अदालतों, विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं विधिक जागरूकता समितियों में विधिक सेवा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सदस्यता के मनोनयन का भी प्रावधान रखा गया है एवं इसके साथ ही बालिका समृद्वि योजना के बारे में जानकारी प्रदान की एवं इसके साथ पोक्सो एवं वहां उपस्थित बच्चों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में अवगत कराया।
इस अवसर पर तालुका विधिक सेवा समिति के कनिष्ठ सहायक रजनीश कुमार शर्मा, स्कूल प्रधानाध्यापक राजेन्द्र कुमार मथुरिया व स्कूल स्टॉफ उपस्थित थे।