अलवर: राजस्थान के अलवर में एसीबी कोर्ट ने रि*श्वत प्रकरण में पटवारी को 4 साल की जे*ल और 10 हजार रुपए आर्थिक दंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक शारदा गोयल ने बताया- परिवादी अमर सिंह निवासी पैतपुर ने एसीबी ऑफिस में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया कि पटवारी नंदलाल पुत्र रामजीलाल यादव ने इंतकाल खुलवाने के एवज में 15 हजार रुपए रि*श्वत मांगी है।
इसके बाद 10 हजार रुपए देना तय हुआ। इसकी पुष्टि करने के बाद पटवारी को एसीबी टीम ने गिर*फ्तार कर लिया था। प्रकरण में अभियोजन की तरफ से 15 गवाहों को पेश किया गया। इसके बाद एसीबी कोर्ट ने पटवारी को चार साल की स*जा सुनाते हुए दस हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है।