Saturday , 30 November 2024

वीकेंड लॉकडाउन व नाइट कर्फ्यू के दौरान कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों की कर सकते हैं शिकायत

प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन एवं नाइट कर्फ्यू के दौरान उपभोक्ता खाद्य वस्तुएं एवं हाइजीन प्रोडक्ट की कालाबाजारी करने वाले एवं एमआरपी से ज्यादा दाम वसूलने वाले व्यापारी एवं दुकानदारों की शिकायत राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6030, व्हाट्सएप नंबर 7230086030 एवं वेबसाइट www.consumeradvise.in पर कर सकते हैं। उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए वीकेंड लॉकडाउन एवं नाइट कर्फ्यू जैसे निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि खाद्य वस्तुओं, मेडिकल स्टोर एवं प्रोडक्शन यूनिट को आवश्यक आपूर्ति बनाए रखने के लिए आपदा प्रबंधन के तहत प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है। खाद्य वस्तुएं एवं हाइजीन प्रोडक्ट्स वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में उचित कीमतों पर उपलब्ध है।

व्यापारी खाद्य वस्तुओं की जमाखोरी करने से बचें:-

शासन सचिव ने प्रदेश के सभी व्यापारियों से अपेक्षा की है कि वे वीकेंड लॉकडाउन एवं नाइट कर्फ्यू के दौरान खाद्य वस्तुओं की जमाखोरी किसी भी हालत में नहीं करें। उन्होंने बताया कि विक्रेता हाइजीन प्रोडक्ट्स जैसे सर्जिकल मास्क एन 95 मास्क कीटाणु नाशक स्प्रे एवं सैनिटाइजर को सही कीमत एवं निर्धारित एमआरपी से ही बेचें। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर के अलावा जिला रसद कार्यालय में भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

people can complain black marketing during weekend lockdown and night curfew

उल्लेखनीय है कि विधिक माप नियम (पैकेज में रखी हुई वस्तुएं) नियम 2011 के प्रावधानों की पालना में कोई भी वस्तु निर्धारित मूल्य पर विक्रय किया जाना जरूरी है। यदि किसी व्यापारी के द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो उनके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है।

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