Friday , 5 July 2024
Breaking News

सात साल तक की सजा वाले मामलों में पुलिस नहीं भेज सकती जेल – एडवोकेट तोमर

जेलों में बढ़ती हुई बंदियों की भीड़ को देखते हुए और मानवता के आधार पर तथा झुंठे आरोपों का सामना करने वाले को राहत देते हुए हर मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लोगों को थानों की हवालातों में बंद करने व उन्हें जेल भेजने पर एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जा चूका है। परन्तु आज भी अधिकतर पुलिसकर्मी इसे नहीं मानते है या यूँ कहें की अपनी हेकड़ी दिखाते हुए इसका जान बूझ कर उल्लंघन करते हैं। क्योंकि समाज की और विशेषकर गांव देहात की भोली भाली आम जनता को भी इस आदेश की जानकारी नहीं है। कानूनहित, जनहित और न्यायहित में इस आदेश को जानना बहुत जरूरी है।
Police cannot send jail in cases punishable by up to seven years - Advocate Rajendra Singh Tomar
हिंदुस्तान शिवसेना के राष्ट्रीय प्रमुख और दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट राजेन्द्रसिंह तोमर राजा भईया ने इस अहम फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट कि डबल बेंच के दो वरिष्ठ न्यायाधीशो चंद्रमौली कुमार प्रसाद और पिंकी चंद्रा घोष ने एक क्रिमिनल अपील संख्या 1277–2014 में केस टाईटल अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य सरकार वगैरा में यह फैसला दिया है कि बिना गिरफ्तारी वारंट और मजिस्ट्रेट के आदेश से यदि किसी भी आरोपी या सस्पेक्ट व्यक्ति को संज्ञेय अपराध की धारा के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद यदि गिरफ्तार किया जयेगा तो उसे थाने की हवालात या जेल में नहीं भेजा जायेगा बल्कि संबन्धित पुलिस अधिकारी उसे सीआर पीसी की धारा 41(1) का नोटिस दे कर पूछताछ के बाद यदि विशेष परिस्थियां ना हों और गिरफ्तारी अत्यंत आवश्यक ना हों तों, कोर्ट में हाजिरी के लिए पाबंदीनामा भरवा कर या पुलिस बेल पर छोड़ देगा।
राजा भैया ने बताया कि यह आदेश वर्ष 2014 में दिया जा चूका है और कोर्ट आदेशानुसार इसकी प्रतियां देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को पालना कराने हेतु भिजवाई जा चुकी है परन्तु अधिकतर पुलिसकर्मी इस आदेश को नहीं मानते है। एडवोकेट राजेन्द्र सिंह ने कहा कि यदि इस आदेश की ठीक से पालना की जाये तो जेलों और अदालतों में काफी हद तक भीड़ भाड़ कम हों जाएगी है और साथ ही साथ दुर्भावना वश किसी निर्दोष को यदि आरोपी बना दिया गया है तो उसे भी जेल या थाने की हवालात में रहने और जिल्लत उठाने से बचाया जा सकता है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी इस ओर ध्यान देने और इस आदेश की कड़ाई से पालना कराने की आवश्यकता है।

About Vikalp Times Desk

Check Also

Girl students studying agricultural education will get incentive amount in rajasthan

कृषि शिक्षा में अध्ययन करने वाली छात्राओं को मिलेगी प्रोत्साहन राशि

सवाई माधोपुर:- राज्य सरकार की ओर से कृषि शिक्षा में बालिकाओं को प्रोत्साहन करने के …

Strict action should be taken against those who violate transport rules in sawai madhopur

परिवहन नियमों की अवहेलना करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई : जिला कलक्टर

सवाई माधोपुर:- जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिला कलक्टर डॉ. खुशाल यादव की …

Om Birla once again becomes the speaker of Lok Sabha

ओम बिरला एक बार फिर बने लोकसभा के स्पीकर

नई दिल्ली:- ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा के स्पीकर पद के लिए चुन …

Beneficiary ceremony of Social Security Pension Scheme will be held on 27th June

27 जून को होगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभार्थी समारोह

मुख्यमंत्री डीबीटी के माध्यम से करेंगे अभिवृद्धित राशि का हस्तांतरण सवाई माधोपुर:- मुख्यमंत्री भजन लाल …

Instructions given to issue show cause notice to 16 personnel found absent in sawai madhopur

अनुपस्थित मिले 16 कार्मिकों को कारण बताओं नोटिस जारी करने के दिए निर्देश

सवाई माधोपुर:- जिला कलक्टर डॉ. खुशाल यादव के निर्देश पर लोक सेवाएं प्रशासनिक सुधार एवं …

error: Content is protected !! Contact Vikalp Times Team !