जिला कलेक्टर के.सी. वर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में नए नाम जुड़वाने के लिए 8 मार्च तक आवेदन किए सकते हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में नए निर्देश जारी किए गए हैं।

बैठक में जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में 8 से 12 मार्च तक ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभा ही आवेदकों की पात्रता की घोषणा करेगी।
जिला कलेक्टर ने बताया कि राज्य द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत पात्र परिवारों की पहचान किए जाने में एसईसीसी-2011 के आंकड़ों के अनुसार परिवार आवासहीन 0, 1 या 2 कमरा कच्ची दीवार एवं कच्ची छत के आवासधारी होना चाहिए। स्वतः बहिर्वेशन हेतु निर्धारित 13 पैरामीटरों में से किसी एक को भी पूरा करने वाला परिवार पात्र नहीं होगा। घास, बांस, प्लास्टिक व हाथ से निर्मित केल्हू की छत को कच्ची छत एवं इन्ही सामग्रियों व मड/बिना पकी ईंट, लकड़ी व पत्थर जिसमें मोर्टार काम में नही लिया गया हो को कच्चा आवास माना जाएगा।
वंचित पात्र परिवार नाम जुड़वाने के लिए सादा कागज पर अपील/प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद कर सकते हैं। ऐसे लाभार्थी जिनका नाम एस.ई.सी.सी. -2011 सूची में नहीं है वे भी अपील कर सकते हैं। उक्तानुसार सूचीबद्ध 1482668 अपीले, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज नाम जुड़वाने के प्रकरण सहित 8 मार्च 2018 तक ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला स्तर पर प्राप्त अपीलों को ग्राम पंचायतवार सूचीबद्ध कर ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेन्द्र लोढ़ा, उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड विकास अधिकारी, तहसीलदार तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।