नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) देश के सभी बैंक और वित्तीय संस्थानों पर पैनी नजर बनाए रखता है। जो भी नियमों का उलंघन करता आरबीआई (RBI) उस पर सख्त कार्रवाई करता है। ऐसे ही अब केंद्रीय बैंक (Centrak Bank) ने यूनियन बैंक (Union Bank) सहित पांच वित्तीय संस्थानों पर भरी जुर्माना (Fine on financial institutions) लगाया है।
इन वित्तीय संस्थानों पर लगाया भारी जुर्माना
आरबीआई ने जिन वित्तीय संस्थानों पर जुर्माना लगाया है उनमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank Of India) के साथ-साथ मुथूट हाउसिंग फाइनेंस (Muthoot Housing Finance) , सीएसबी बैंक भी शामिल है। आरबीआई ने यह जुर्माना करी नियमों को तोड़ने पर लगाया है।.
इन कारणों से लगाया जुर्माना
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर आरबीआई ने केवाईसी से संबंधित नियमों का पालन नहीं करने को लेकर जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही बैंक पर 1 करोड़ 6 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
सीएसबी बैंक पर आरबीआई ने वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग अचार संहिता और जोखिम प्रबंधन के लिए जारी की गई एडवाइजरी का पालन नहीं करने के कारण एक करोड़ 86 लाख का जुर्माना लगाया है।
मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर भी आरबीआई ने जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने इस कंपनी पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी-आवास वित्त कंपनी निर्देश 2021 के नियमों की पालना नहीं करने पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है।
इसी प्रकार निडो होम फाइनेंस लिमिटेड पर आरबीआई ने नियमों का उल्लंघन करने पर 5 पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया हैं। इसी प्रकार अशोक विनियोग लिमिटेड पर आरबीआई ने नियमों का पालन नहीं करने पर 3.1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।