राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत जिले में योजना में पंजीकृत सभी सरकारी व निजी चिकित्सालयों में योजनान्तर्गत निःशुल्क लाभ लिया जा सकता है जिसके लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. धर्मसिंह मीना ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए निः शुल्क केटेगिरी में खाद्य सुरक्षा योजना में आने वाले परिवार, लघु एवं सीमांत किसान, 2011 की जनगणना के अनुसार जो गरीबी रेखा के अन्दर आते है, कोविड़ 19 के लाभार्थी एवं संविदा कार्मिक आते है जिनका निःशुल्क रजिस्ट्रेशन योजना में होता है।
उन्होंने बताया कि निःशुल्क केटेगिरी के अलावा अन्य सभी को 850 रूपये में किसी भी ई-मित्र या स्वयं की एसएसओ आईडी से देकर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है जो एक वर्ष के लिए मान्य होता है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 30 अप्रैल, 2023 तक रजिस्ट्रेशन करवाने पर 1 मई से लाभ लिया जा सकता है। वहीं 30 अप्रैल के बाद रजिस्ट्रेशन करवाने पर 3 माह बाद 1 अगस्त से लाभ लिया जा सकेगा।