Saturday , 7 March 2026
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मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से होंगे शुरू

प्रदेश के प्रत्येक परिवार को नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में एक अप्रैल से लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होंगे। उपखंड अधिकारी सवाई माधोपुर कपिल शर्मा ने बताया कि सवाई माधोपुर की ग्राम पंचायत मुख्यालय खिलचीपुर एवं शेरपुर के राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर तथा नगर परिषद क्षेत्र सवाई माधोपुर के वार्ड संख्या 1 से 6 तक के लाभार्थियों के पंजीयन के लिए केम्प नगर परिषद कार्यालय में 1 अप्रैल को होंगे। इसी प्रकार अन्य उपखंडों में भी शिविरों का आयोजन होगा। एक मई से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदेश के प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का नि:शुल्क इलाज सरकारी और सम्बद्ध निजी अस्पतालों में दिया जाएगा। इस स्वास्थ्य बीमा कवर में विभिन्न बीमारियों के इलाज के 1576 पैकेजेज और प्रोसिजर शामिल किये गये हैं। मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले का चिकित्सकीय परामर्श, जाँचे दवाइयां तथा डिस्चार्ज के बाद के 15 दिनों का संबंधित पैकेज से जुड़ा चिकित्सा व्यय भी निःशुल्क उपचार में शामिल होगा।
पूर्ववर्ती स्वास्थ्य बीमा योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल रहा था, अब माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप राज्य के संविदाकर्मियों, लघु एवं सीमांत कृषकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल पाएगा। साथ ही प्रदेश के सभी अन्य परिवारों को बीमा प्रीमीयम की 50 प्रतिशत राशि अर्थात 850 रूपये पर वार्षिक 5 लाख रूपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिये लाभार्थी स्वयं ऑनलाइन अथवा ई-मित्र पर जनआधार से लिंक प्लेटफॉर्म से पंजीयन करवाकर योजना से जुड़ सकते है। विशेष पंजीयन शिविर एक अप्रैल से 10 अप्रैल तक ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर लगाए जाएंगे। इसके बाद भी रजिस्ट्रेशन का कार्य 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। लाभार्थी स्वयं ऑनलाइन अथवा ई-मित्र के माध्यम से अपना पंजीयन करा सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा योजना में पहले से लाभान्वित हो रहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक-आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों को पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

पंजीयन के लिए जनआधार कार्ड आवश्यक:- योजना में पंजीयन कराने के लिये आमजन को जनआधार कार्ड अथवा जनआधार कार्ड नम्बर के साथ अपना आधार कार्ड नम्बर लेकर आना अनिवार्य है। पात्र परिवारों का योजना के सॉफ्टवेयर पर पंजीयन उपरांत निर्धारित प्रारूप में “पॉलिसी दस्तावेज” डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें लाभार्थी परिवार के जनआधार एवं पॉलिसी संबन्धित विवरण दर्ज होगा। ऐसे परिवार जिनका जन आधार/भामाशाह पंजीयन नहीं किया गया है उन्हें पहले जनआधार कार्ड हेतु पंजीयन करवाना आवश्यक होगा तथा जनआधार आईडी जनरेट होने के बाद ही योजना अर्न्तगत पंजीयन किया जा सकेगा।

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