कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने तथा घोषित लॉक डाउन की पूर्णतः पालना करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 24 मार्च से समस्त प्रकार केे निजी वाहनों के संचालन पर भी दिनांक 31 मार्च तक रोक लगा दी है।
जिला कलेक्टर डॉ.एस.पी.सिंह ने बताया कि उन कार्यालयों दुकानों संस्थानों/सेवाओं फैक्ट्री/वर्कशॉप आदि जिनको लॉकडाउन से छूट प्रदान की गई है। उनके उपयोग में आने वाले निजी वाहनों को संचालन अनुमति संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/जिला परिवहन अधिकारी से प्राप्त करनी होगी। साथ ही केन्द्र व राज्य सरकार के अधिकारी, कर्मचारी जिनके कार्यालयों को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है, न्यायिक अधिकारी, न्यायालय स्टॉफ, राजकीय एवं निजी अस्पताल के चिकित्सक, पेरामैडिकल व अन्य स्टाफ एवं मीडियाकर्मी अपने विभाग/संस्थान द्वारा जारी किए गये अधिकृत पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर निजी वाहन से अपने निवास से कार्यालय स्थल पर जाने एवं आने के लिए अनुमत रहेंगे। इनको अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
यदि इनके अलावा किसी व्यक्ति/परिवार को आपातकालीन स्थिति में निजी वाहन का उपयोग करना आवश्यक हो तो वह इस संबंध में सीमित समय की अनुमति के लिए उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/जिला परिवहन अधिकारी से प्राप्त करनी होगी। इस संबंध में सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, जिला परिवहन अधिकारी, पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए है कि निजी वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध के संबध में दिए सभी निर्देशों की अक्षरशः पालना करवाना सुनिश्चित करवाएं।