भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन नई दिल्ली द्वारा जारी परिचालन मार्गदर्शिका (खरीफ से लागू) भारत सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी 3 अप्रैल, 2023, 15 फरवरी, 2023 एवं 3 मई, 2023 को प्रमुख शासन सचिव, कृषि राजस्थान की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय समन्वय समिति फसल बीमा की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार राज्य सरकार एतद्द्वारा कृषि विभाग/उद्यानिकी विभाग ने खरीफ 2023 रबी 2023-24 तक दो फसल मौसमों के लिए प्रदेश में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू करने की अधिसूचना जारी की है।
उप निदेशक उद्यान चन्द्रप्रकाश बड़ाया ने बताया कि नई उद्यानिकी फसलों के सम्मिलित होने से जिले के किसानों को बीमा में फायदा मिलेगा। किसान की मेहनत पर बीमा का सुरक्षा कवच मिल पाएगा। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में विभिन्न मौसमी जोखिमों जैसे कम वर्षा, लगातार सुखे दिवसो की अवधि, आद्रता, कम व अधिक तापमान बेमोैसम वर्षा, हवा की गति, संबधी अभिलिखित जोखिमों के मौसम आंकड़ों से जिले में स्थापित संदर्भ मौसम केन्द्रों के आंकड़ो में मिलान व विश्लेषण कर बीमा क्लेम का आंकलन बीमा पोर्टल पर किया जाता है।
उन्होंने बताया कि सवाई माधोपुर जिले में रबी 2023-24 में बैंगन, सौफ, अमरूद, नींबू, टमाटर सम्मिलित किया गया है। बागवानी फलसों के लिए बीमित राशि का 5 प्रतिशत प्रीमियम कृषक द्वारा वहन किया जावेगा।
इन फसलों का होगा बीमा और इतनी होगी प्रीमियम राशि:-
उप निदेशक उद्यान ने बताया कि बैंगन की फसल के लिए 93 हजार 150 रूपए प्रति हैक्टेयर, सौंफ की फसल के लिए 55 हजार 605 रूपए प्रति हैक्टेयर, अमरूद के लिए 1 लाख 2 हजार 666 रूपए प्रति हैक्टेयर, नींबू के लिए 1 लाख 10 हजार 264 रूपए प्रति हैक्टेयर एवं टमाटर के लिए 1 लाख 7 हजार 873 रूपए प्रति हैक्टेयर पर कृषकों द्वारा 5 प्रतिशत प्रीमियम देय होगा।
उन्होंने बताया कि बीमा की अंतिम तारीख 31 दिसम्बर, 2023 है। इस योजना में शामिल किये जाने वाले कृषक फसली ऋण लेने वाले कृषक एवं बटाईदार कृषकों द्वारा फसलो का बीमा करवाया जा सकेगा। फसल बीमा के लिए एग्रोकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के अधिकृत है जिसके टोलफ्री नम्बर 1800116515 है।