Saturday , 30 November 2024

सामाजिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिले में धारा 144 लागू

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर सुरेश कुमार ओला ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत सवाई माधोपुर जिले की समस्त राजस्व सीमाओं के भीतर जन सुरक्षा एवं लोक शान्ति बनाये रखने की दृष्टि से तत्काल प्रभाव से आदेश जारी कर जिले में धारा 144 लागू की है।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार जिले में धारा 144 के तहत सवाई माधोपुर जिले की समस्त राजस्व सीमाओं के भीतर बिना पूर्व अनुमति के रैली, जुलुस, प्रदर्शनी व भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रम इत्यादि का आयोजन पर पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। जिले की समस्त सीमाओं के भीतर विभिन्न अवसरों पर रैली, जुलुस, प्रदर्शनी इत्यादि के आयोजन की पूर्व अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी।

 

 

कोई भी व्यक्ति, फर्म, प्रकाशक धार्मिक भावना फैलाने वाले ऑडियों, विडियों न ही अपने मोबाईल में स्टोर करेगा न ही अन्य किसी को सम्प्रेषण करेगा तथा ऐसा कोई व्यक्तत्व, सम्प्रेषण,भड़काव भाषण नहीं करेगा न ही पोस्टर, पम्पलेट या अन्य कोई सामग्री का प्रकाशन, वितरण करेगा जिससे किसी जाति वर्ग, समुदाय, सम्प्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे या सामुदायिक, साम्प्रदायिक सद्भाव की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़े। कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक व सार्वजनिक स्थल, दुकान, वाहन एवं अपने परिसर में अथवा छतः पर ऐसी कोई सामग्री यथा पत्थर, बोतले आदि का संग्रहण नहीं करेगा जिसका अन्य किसी व्यक्ति अथवा समूह को क्षति पहुंचाने में उपयोग किए जाने की सम्भावना हो।

 

 

कोई भी व्यक्ति समाचार पत्रों के माध्यम से सन्देश, दूरभाष सन्देश, मोबाईल सन्देश, एसएमएस, ई-मेल, सोशल नेटवर्किंग यथा फेसबुक, ट्वीटर, वाट्सअप, यू-ट्यूब आदि के माध्यम से किसी भी प्रकार का धार्मिक उन्माद जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। ना ही इस प्रकार की कोई भ्रामक, तथ्यहीन पोस्ट को शेयर, लाईक, कमेन्ट करेगा। ना ही इस प्रकार की कोई भ्रामक, तथ्यहीन पोस्ट को शेयर, लाईक, कमेन्ट करेगा। इस प्रकार की अफवाह फैलाने वाले व्यक्यिों के विरूद्ध इस आदेश की अवहेलना मानते हुए दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

 

Section 144 implemented in the Sawai Madhopur

 

कोई भी व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह अथवा संगठन कोई भी ऐसी गतिविधियां नहीं करेगा जिससे यातायात, आमजन की आवाजाही बाधित होती हो और ना ही ऐसी कोई गतिविधि करेगा, जिससे आवश्यक सेवाएं जैसे विद्युत, पेयजल आपूर्ति, चिकित्सा आदि प्रभावित होती हो। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों, आम रास्तों पर डी.जे. साउण्ड का प्रयोग नहीं करेगा किन्तु अन्य अनुमत समय व क्षेत्र में अनुमति के पश्चात ही ध्वनि सीमा के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर सकेगा। लोक शांति विक्षुब्ध न हो, को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।

 

 

कोई भी व्यक्ति जिले की सीमा के भीतर व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से अपने साथ सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राईफल, बन्दूक आदि व अन्य धारदार हथियार एवं अस्त्र-शस्त्र यथा गंडास, बरछी, तलवान, शेर पंजा, चाकू, कांच के टुकडे, कांच की बोतल, फरसा, तेजाब, वार्निश एवं कैमिकल आदि को ना ही साथ लेकर चलेगा एवं ना ही सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन करेगा। परन्तु यह प्रतिबंध दिव्यांगजन एवं अतिवृद्ध जो लाठी का सहारा ले सकेंगे पर लागू नही होगा। सिक्ख समुदाय के लोगो को धार्मिक परम्पराओं के अनुसार कृपाण धारण करने की छूट होगी। सरकारी ड्यूटी पर तैनात राजकीय अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस, सशस्त्र बलों, होमगार्ड के सदस्यों पर आदेश लागू नहीं होगा।

 

जो अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए हथियार रखने हेतु अधिकृत है। जिला मजिस्ट्रेट ने जिला सवाई माधोपुर के सभी निवासियों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश प्रदान किए है। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 188 एवं सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। चूंकि समयाभाव के कारण यह संभव नहीं हैं कि उक्त आदेश प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग सूचित किया जावे एवं प्रत्येक को अलग-अलग नोटिस जारी कर तामील करवाया जावे। अतः यह आदेश एक तरफा प्रसारित किया जाता हैं। यह आदेश 6 सितम्बर, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है, जो 5 नवम्बर, 2022 तक प्रभावशील रहेगा।

About Ziya

Er. Ziyaul Islam (Chief Editor)

Check Also

Vande Bharat train will have stoppage in Kishangarh Railway Station Ajmer

किशनगढ़ में वन्दे भारत ट्रेन का होगा स्टॉपेज

जयपुर: किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर आज शनिवार 30 नवंबर रात को एतिहासिक पल का गवाह …

Center govt approves Rs 1154.47 crore for 27 roads in rajasthan

प्रदेश की 27 सड़कों के लिए केन्द्र ने 1154.47 करोड़ रूपये की दी मंजूरी

जयपुर: प्रदेश की 27 सड़कों के विकास के लिए केन्द्र सरकार के सड़क परिवहन एवं …

gangapur city sawai madhopur police news 29 nov 24

14 साल से फ*रार 10 हजार के इनामी आरोपी को दबोचा

14 साल से फ*रार 10 हजार के इनामी आरोपी को दबोचा       गंगापुर …

The registrar tightened its grip on following the orders of the Cooperative Minister in Jaipur

सहकारिता मंत्री के आदेशों की पालना में रजिस्ट्रार ने कसा सिकंजा 

जयपुर: रजिस्ट्रार, सहकारिता मंजू राजपाल ने सहकारी सोसायटियों के गठन, उनके द्वारा किये गये कारोबार …

Woman Jaipur Police News 29 Nov 24

महिला से किया रेप, अ*श्लील वीडियो वायरल की दी ध*मकी

जयपुर: जयपुर में धर्म बहन बनाकर एक महिला से रे*प करने का मामला सामने आया …

error: Content is protected !! Contact Vikalp Times Team !