जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाडिया ने लॉकडाउन की स्थिति में आटा, दाल, तेल एवं अन्य खाद्यान्न की वस्तुओं के थोक विक्रेता एवं सप्लायर्स को नियमित रूप से अपनी दुकानें, मिल्स एवं गोदाम को खोलने के निर्देश दिए है।
उन्होंने बताया कि आपदा प्राधिकरण राजस्थान सरकार द्वारा इसके आदेश जारी किए गए है। जिला स्तर पर आमजन को दैनिक खाद्य आपूर्ति की वस्तुएं यथा दाल, आटा, तेल एवं अन्य वस्तुओं के थोक विक्रेता, मालिक एवं सप्लायर्स नियमित रूप से अपनी दुकानें, मिल्स एवं गोदाम से क्रय विक्रय एवं वितरण करना सुनिश्चित करेंगे। आदेश की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ आपदा प्राधिकरण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।