जिले में चायनीज समेत सभी प्रकार के विदेशी पटाखों पर पूर्णतया रोक है। इनका बेचान, भण्डारण और खरीद कस्टम एक्टए एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत गम्भीर अपराध है।जिला कलेक्टर डॉ.एस.पी.सिंह ने आमजन से आग्रह किया है कि वे किसी भी सूरत में विदेशी पटाखे न खरीदें तथा कहीं इन पटाखों का विक्रय हो रहा है तो सम्बन्धित एसडीएम या पुलिस को सूचित करे। ये विदेशी पटाखे अनियन्त्रित विस्फोट करते हैं जिससे सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा है। इनमें हानिकारक तत्व देशी पटाखों से कई गुना ज्यादा पाया गया है जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य को गम्भीर खतरा है। कस्टम एक्ट के अन्तर्गत पटाखों के आयात के लिये डाइरेक्टॉरेट जनरल ऑफ फोरेन ट्रेड से लाइसेंस लेना होता है। राज्य के किसी व्यक्ति या समूह को यह लाइसेंस नहीं मिला है। इसका मतलब यह है कि अब विदेशी पटाखा जिले में बेचा जाता है तो वह तस्करी का माल है जो बहुत गम्भीर अपराध है। विदेशी पटाखों के अवैध बेचान से देशी पटाखा निर्माताओं को भी नुकसान हो रहा है। इस उद्योग से देश में लाखों परिवारों को रोजगार मिला हुआ है।
जिला कलेक्टर ने सभी एसडीएम को भारत सरकार के इन निर्देशों की पालना करने तथा विदेशी पटाखा जब्त होते ही पुलिस थाने में एफआईआर करवाने तथा कस्टम विभाग को सूचित करने के निर्देश दिये हैं।
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