राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर के तत्वाधान में हरेन्द्र सिंह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सैशन न्यायाधीश) सवाई माधोपुर की अध्यक्षता में ए.डी.आर. सेन्टर (जिला न्यायालय परिसर) सवाई माधोपुर में बाल विवाह रोकथाम हेतु सेमीनार का आयोजन किया गया। सेमीनार में हरेन्द्र सिंह, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सैशन न्यायाधीश) सवाई माधोपुर ने उपस्थित महिलाओं, आमजन एवं अधिवक्तागण को बाल विवाह के दुष्परिणाम, बाल विवाह रोकने के कानूनी उपाय बाल विवाह निषेध अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया कि विवाह के समय लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम आयु पर विवाह होने पर सम्बन्धित लोगो को दंडित किया जाएगा। 18 वर्ष से कम उम्र पर शादी करने पर कारावास और जुर्माने का प्रावधान होने के बारे में बताया। बाल विवाह के कारण लड़कियां कम उम्र में गर्भवती हो जाती हैं जबकि उनके शरीर का पूरी तरह मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। प्रसव के दौरान बहुत से कम उम्र की लड़कियों की अकाल मृत्यु हो जाती है तथा बाल विवाह को रोकने हेतु प्रेरित करते हुए। जानकारी दी।
इस अवसर पर संजय कुमार मीना, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारीगण, श्रीदास राजावत, अध्यक्ष अभिभाषक संघ सवाई माधोपुर, अभय कुमार गुप्ता, हनुमान प्रसाद गुर्जर, नन्दकिशोर बैरवा, अधिवक्ता व अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे।
इसी प्रकार जिले के बामनवास में तालुका विधिक सेवा समिति बामनवास के अध्यक्ष न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन चंदेल ने बाल विवाह रोकथाम के लिए जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। इस मौके पर न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदेल ने कहा कि बाल विवाह हमारे देश में एक अपरिहार्य सामाजिक बुराई है। इस प्रथा का प्रचलन अधिकतर गांव में निम्न व पिछड़े लोगों के बीच देखा जाता है। इस सामाजिक बुराई को रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति खुद की अहम भूमिका अदा कर सकता है। इस सामाजिक बुराई को रोकने के लिए मीडिया प्रमुख भूमिका निभा सकता है। बताया कि जहां पर मीडिया का प्रसारण ना हो वहां नुक्कड़ नाटक ओं का आयोजन कर इस कुरूति को दूर करने के लिए तन मन व विश्वास के साथ प्रयास करना होगा। बाल विवाह रोकथाम के लिए आयोजित की गई इस जन जागरूकता रैली के दौरान विकास अधिकारी उदय सिंह मीणा बाल विकास अधिकारी गंगा सहाय मीणा सहित कई अधिवक्ता गण व न्यायिक विभाग के कर्मचारी व कई ग्रामीण मौजूद रहे।