राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वाधान में ऑनलाइन/ऑफलाईन राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई को किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक/फौजदारी, दीवानी 138 एन.आई. एक्ट के अन्तर्गत चैक अनादरण मामले, पारिवारिक/वैवाहिक मामले, पानी-बिजली के मामले, बैंक रिकवरी मामले, मोटर दुर्घटना क्लेम संबंधी मामले और प्रिलिटिगेशन स्तर के बैंक, जल, विद्युत लोक सफाई और स्वच्छता, टेलीफोन बिल, परिवहन सेवा दोष संबंधी मामले, बीमा सेवा दोष संबंधी मामले, अस्पताल और औषधालय सेवा दोष संबंधी मामलों का आपसी समझाईश एवं राजीनामा के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा। इस संबंध में अश्वनी विज अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) के निर्देशानुसार बैंक एवं बीमा कंपनियों के पैनल अधिवक्तागण के साथ एक मीटिंग का आयोजन श्वेता गुप्ता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के अद्योहस्ताक्षरकर्ता के अवकाशागार में किया गया।
उपस्थित पैनल अधिवक्तागण को बैंक, बीमा और वित्तीय संस्थाओं के लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु व्यक्तिगत सर्वें किए जाने, लंबित प्रकरणों की सूची संबंधित संस्थाओं से प्राप्त कर प्रकरणों में समझाईश के प्रयास किए जाने तथा लोक अदालत के दिन लंबित न्यायिक प्रकरणों एवं प्रिलिटिगेशन प्रकरणों के निस्तारण के दौरान आपसी समझाईश हेतु अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए। इस दौरान अधिवक्तागण राधामोहन शर्मा, जितेन्द्र शर्मा, गिर्राजमल शर्मा, मुकेश बंसल, बलराम गोयल और बृजेन्द्र विजयवर्गीय आदि उपस्थित थे।