सिरोही: राजस्थान के सिरोही जिले से आज एक ऐसी खबर आई है जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। सिरोही सीजीएम कोर्ट ने जिला कलेक्टर की गाड़ी को कुर्क करने का आदेश दिया है। न्यायालय के आदेश पर जारी वारंट पर न्यायालय कर्मियों ने आज मंगलवार को सिरोही जिला कलेक्टर की आधिकारिक गाड़ी को कुर्क कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सिरोही और पिंडवाड़ा में फ्लैट्स बनाये गए थे।
इन फ्लेटों को लॉटरी के जरिए अलॉट किया गया था। आवेदकों से लॉटरी खुलने से पहले और लॉटरी खुलने के बाद आवंटियों से सरकार ने राशि जमा करवाई थी।इसके बाद भी कई साल बीत जाने के बाद भी इन फ्लेटों के कब्जे आवंटियों को नहीं दिए गए। इतना ही नहीं कब्जा नहीं देने की स्थिति में आवंटियों ने सरकार से उनकी राशि लौटाने का आवेदन किया तो वो राशि भी उन्हें नहीं लौटाई गई थी।
इसके बाद एक आवंटी सोनू कंवर ने अपनी राशि लौटाने को लेकर सिरोही की स्थायी लोक अदालत में परिवाद दायर किया था। इसमें नगर परिषद पिंडवाड़ा और जिला कलेक्टर को भी पार्टी बनाया गया था। न्यायालय की ओर से गत 26 जनवरी 2024 को सोनू कंवर के पक्ष में अवार्ड जारी करने का आदेश हुआ। कलेक्टर की तरफ से सोनू कुंवर के 4 लाख 60 हजार 908 रुपए का अवार्ड निर्धारित समय पर नहीं दिया गया। इसके बाद गत 18 मार्च 2024 को न्यायालय में उनके द्वारा जारी किए गए अवार्ड को दिलवाने अनुरोध किया गया।
इसके बाद भी जिला कलेक्टर की तरफ से सोनू कंवर को उक्त राशि और ब्याज नहीं लौटाने पर न्यायालय ने कलेक्टर की कार का कुर्की आदेश जारी कर दिया। इस संबंध में अधिवक्ता भैरूपाल सिंह ने बताया कि जिला कलेक्टर ने इस मामले में आगे कार्रवाई करने को कहा था, लेकिन पैसा नहीं लौटाने पर ये कार्रवाई हुई।
कलेक्टर की कार पर चिपकाया न्यायालय का कुर्की आदेश:
न्यायालय के सेल अमीन ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर खड़ी कलेक्टर की कार संख्या RJ 23 UA 2355 को कुर्क करके न्यायालय के अधीन कर लिया है। अब बिना न्यायालय की अनुमति के इस वाहन को उपयोग नहीं करने के आदेश जारी किए है और नोटिस कार पर चस्पा कर दिया है।