Saturday , 7 March 2026
Breaking News

ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पाबंदी | लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

sound expander devices banned loksabha elections 2019

सवाई माधोपुर जिला मजिस्ट्रेट डॉ. एस.पी. सिंह ने एक आदेश जारी कर लोकसभा आम चुनाव-2019 के दौरान जिले में सभी राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों, कार्यकर्ताओं, समर्थकों एवं सहयोगियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु लाउड स्पीकर का उपयोग किए जाने की संभावना को मद्देनज़र रखते हुए राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सम्पूर्ण सवाई माधोपुर जिले के समस्त क्षेत्रों में कोलाहल नियंत्रण हेतु समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग के लिये निषेधाज्ञा प्रसारित की है, जो कि 13 मार्च से 25 मई 2019 की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार लाउड स्पीकरों का प्रयोग केवल चुनाव सभा, मंचो पर ही नहीं किया जाता वरन ट्रकों, बसों, कारों, टैक्सी वाहनों, वैन, तिपहिया वाहनों, साइकिल, रिक्शा आदि वाहनों पर भी लगाकर किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से सामान्य व्यक्ति की शांति भंग होती है तथा छात्र समुदाय की पढाई भी प्रभावित होती है। इस प्रकार के लाउड स्पीकर अत्यधिक तेज आवाज से तथा रात्रि में देरी तक बजाये जाते हैं। जिससे वयोवृद्ध बीमार व्यक्तियों को भी काफी असुविधाएं होती हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने सम्पूर्ण सवाई माधोपुर जिला क्षेत्र में रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे तक कर अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों/उपकरणों एवं एम्पलीफायरों (जिसमें वाहन के एयर प्रेशर हॉर्न भी शामिल हैं) के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंधित किया गया है।
जारी आदेश में किसी भी प्रकार के वाहन पर लगाये गये लाउडस्पीकरों के उपयोग की अनुमति प्रातः 6.00 बजे से पूर्व तथा राशि 10.00 बजे के बाद नहीं दी जा सकेगी। स्वीकृति योग्य अवधि में भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग अधिक तेज आवाज से नहीं किया जावेगा।
लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार के उपयोग में लिये जाने वाले वाहन की भी सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। सार्वजनिक सभा अथवा जुलूस के लिए पूर्ण रूप से स्थिर किसी लाउडस्पीकर के प्रयोग किये जाने के संबंध में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। शादी, उत्सव, विवाह पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों, उपकरणों एवं एम्पीलिफायर के उपयोग में धीमी गति से प्रयोग में छूट होगी।

About Ziya

Er. Ziyaul Islam (Chief Editor)

Check Also

Government will give Rs 50 lakh for rearing donkeys

गधे पालने पर सरकार देगी 50 लाख रुपए!

नई दिल्ली: सुनकर हैरानी तो हुई होगी आपको, लेकिन ये सच है। अगर आप पशुपालन …

Petrol will change from April 1st Will it affect your vehicle or will you benefit Learn the full truth about E20

1 अप्रैल से बदलेगा पेट्रोल! आपकी गाड़ी पर पड़ेगा असर या मिलेगा फायदा? जानिए E20 का पूरा सच

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से पूरे देश में 20% एथेनॉल मिश्रित E20 …

Railways has a special gift for Holi Holi special trains will run

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! होली पर रेलवे की खास सौगात, चलेगी होली स्पेशल ट्रेन

कोटा: होली (Holi) के त्यौहार को देखते हुए रेलवे प्रशासन (Indian Railways) द्वारा यात्रियों के …

Those with more than two children can now contest panchayat and municipal elections in Rajasthan

राजस्थान में बड़ा राजनीतिक बदलाव! दो से ज्यादा बच्चों वाले अब पंचायत-निकाय चुनाव लड़ सकेंगे

जयपुर: 25 फरवरी 2026 राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने आज दोपहर कैबिनेट बैठक में …

5 OTT aaps closed by government of india

अ*श्लील कंटेंट पर कड़ा प्रहार, 5 OTT ऐप्स बै*न, इस्तेमाल किया तो फंस सकते हैं आप!

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर एक बार फिर कड़ा रुख अपनाते …

error: Content is protected !! Contact Vikalp Times Team !