नई दिल्ली / New Delhi : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने नीट-यूजी परीक्षा (Neet UG Exam) को रद्द करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले तीन जजों की बेंच ने कहा है कि इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं हैं जो यह साबित कर सकें कि परीक्षा के प्रश्न पत्र योजनाबद्ध तरीके से लीक हुए थे।
कोर्ट का कहना है कि परीक्षा की पवित्रता पर सवाल नहीं उठता है, इसलिए कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी छात्र को गलत तरीके से फायदा होते हुए दिखता है तो ऐसे छात्रों को बाद में स*जा दी जाएगी।
कोर्ट का कहना है कि फिर से परीक्षा होने से 20 लाख से ज्यादा छात्रों पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। इससे मेडिकल की पढ़ाई के लिए दाखिले का कार्यक्रम प्रभावित होगा।
हाई कोर्ट जा सकते हैं छात्र:
अदालत ने ये भी साफ किया कि ये आदेश नीट परीक्षा की शुचिता पर है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, “अगर किसी छात्र को कोई व्यक्तिगत शिकायत है, तो वह कानून के अनुसार अपने अधिकारों को पाने के लिए आजाद है। ऐसे छात्र अपनी मांगों को लेकर हाई कोर्ट जा सकते हैं।
अदालत ने कहा कि वो भारत सरकार द्वारा गठित सात सदस्यीय कमेटी को कुछ सुझाव भेजेगा। अदालत ने कहा कि, “कमेटी अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए ये सुनिश्चित करेगी कि एनटीए द्वारा करवाई जाने वाली नीट यूजी और अन्य परीक्षाओं की प्रक्रिया को मजबूत किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं हों।
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