नाबालिग का अपहरण कर सामुहिक दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
नाबालिग का अपहरण कर सामुहिक दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज, आरोपी मतलूब खान पुत्र फारुख खान निवासी कांसीर (छापर) की जमानत याचिका की खारिज, गत 17 मार्च ग्राम दुब्बी खुर्द सूरवाल की है घटना, आरोपी मतलूब को गत 19 अप्रैल 2021 को किया गया गिरफ्तार, तब से ही आरोपी न्यायिक हिरासत में, पीड़िता एवं राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने की पैरवी, विशेष न्यायालय पॉक्सो न्यायाधीश दीपक पांडे से सुनाए आदेश।