Saturday , 30 November 2024

नाबालिग का अपहरण कर सामुहिक दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

नाबालिग का अपहरण कर सामुहिक दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

The bail of ​​the accused of kidnapping a minor and committing a group rape is dismissed.

नाबालिग का अपहरण कर सामुहिक दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज, आरोपी मतलूब खान पुत्र फारुख खान निवासी कांसीर (छापर) की जमानत याचिका की खारिज, गत 17 मार्च ग्राम दुब्बी खुर्द सूरवाल की है घटना, आरोपी मतलूब को गत 19 अप्रैल 2021 को किया गया गिरफ्तार, तब से ही आरोपी न्यायिक हिरासत में, पीड़िता एवं राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने की पैरवी, विशेष न्यायालय पॉक्सो न्यायाधीश दीपक पांडे से सुनाए आदेश।

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