कोरोना प्रसार रोकने के लिये दूसरे राज्यों से लगी राज्य की सीमाओं पर चैकसी पुनः बढ़ा दी गयी है। राज्य सरकार द्वारा बुधवार को जारी आदेश के बाद जिला कलेक्टर ने इस सम्बंध में गाइडलाइन जारी की है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार जिला कलेक्टर ने बताया कि सड़क मार्ग से निजी वाहनों में यात्रा करने वाले समस्त व्यक्तियों की जिले की सीमाओं पर स्थापित चैक पोस्टों पर मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। अन्तर्राज्यीय सीमाओं पर उनके पहचान पत्र भी चेक किये जाएंगे।
जिला कलेक्टर ने बताया कि सरकारी वाहनों से यात्रा करने वालों की रवानगी से पूर्व ही रेलवे स्टेशन और बस स्टैण्ड पर जांच की जा रही है। जिले के बाहर अन्य राज्यों की यात्रा करने वालों को पास की आवश्यकता होगी। यह पास जिला मजिस्ट्रेट, एसपी, एसडीएम, पुलिस उपअधीक्षक या पुलिस थाने में आवेदन करने पर मिलेगा। संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा रेलवे स्टेशन एवं बस स्टेण्ड पर एक काउन्टर भी स्थापित किया जायेगा, जहां से भी आवश्यक सत्यापन पश्चात यात्रा के लिए तत्काल पास जारी किया जा सकेगा परन्तु जो व्यक्ति वहां पर पास बनवाना चाहता है, उनको यात्रा के प्रस्थान से काफी समय पूर्व पहुंचना होगा। गम्भीर बीमारी या परिजन की मृत्यु जैसे मामलों में पास की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु दस्तावेजों को चैक किया जाएगा।