गृह मंत्रालय ने आज शनिवार को अनलॉक-4 के दिशा निर्देश जारी करते हुए 7 सितंबर से मेट्रो रेल सेवा श्रेणीबद्ध तरीक़े से शुरू करने की अनुमति दे दी है। हालांकि, स्कूल, कॉलेज और दूसरे शैक्षणिक संस्थान अभी भी बंद रहेंगे।

इसके अलावा सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य कार्यक्रमों की 21 सितंबर से अनुमति दे दी गई है लेकिन इसमें अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। जिन्हें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग का पालन करना होगा।
सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, थिएटर (ओपन एयर थिएटर को छोड़कर) 30 सिंतबर तक बंद रहेंगे। इसके अलावा 30 सिंतबर तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी स्थगित रहेंगी।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों को 50 फ़ीसदी टीचिंग स्टाफ़ और नॉन-टीचिंग स्टाफ़ को ऑनलाइन टीचिंग और टेली-काउंसलिंग के लिए स्कूल आने की इजाज़त होगी। वहीं, 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों को परिजनों की लिखित सहमति के बाद स्कूल जाने की अनुमति दी जा सकती है।
केंद्र सरकार की यह अनलॉक-4 के दिशा निर्देश 30 सितंबर तक लागू रहेंगे।
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