सवाई माधोपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा-2025 का आयोजन रविवार, 2 नवम्बर 2025 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक सवाई माधोपुर जिले के 21 निजी एवं 12 शासकीय संस्थान पर कुल 33 परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। परीक्षा समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर संजय शर्मा ने बताया कि जिले में कुल 9216 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे।
परीक्षाओं के सुचारू संचालन हेतु कलेक्ट्रेट, सवाई माधोपुर के कक्ष संख्या 12 में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जो 31 अक्टूबर एवं 1 नवम्बर को प्रातः 9ः30 से शाम 6 बजे तक तथा 2 नवम्बर को प्रातः 7ः30 बजे से परीक्षा समाप्ति तक कार्य करेगा। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नम्बर 07462-220323 रहेगा, जिस पर परीक्षा केंद्रों से संबंधित सूचनाएं एवं शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। परीक्षा के सफल आयोजन हेतु पुलिस, यातायात पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा, नागरिक सुरक्षा, विद्युत एवं रोडवेज विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को आवश्यक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
गाइडलाइन का करना होगा सख्त अनुपालन:
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार अतिरिक्त जिला कलक्टर संजय शर्मा ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे बोर्ड कार्यालय की संबंधित विज्ञप्तियों में वर्णित सभी निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की शर्तों को पूर्ण करते हों। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी रेल या बस की छत अथवा पायदान पर बैठकर या खड़े होकर यात्रा न करें। परीक्षा केंद्र पर एवं यात्रा के दौरान पूर्ण अनुशासन बनाए रखें, अन्यथा आपके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के साथ-साथ परीक्षा निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा सकती है।
अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे परीक्षा केंद्र पर निर्धारित परीक्षा समय से दो घंटे पूर्व अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें, ताकि आवश्यक तलाशी प्रक्रिया के बाद समय पर परीक्षा कक्ष में अपने निर्धारित स्थान पर बैठ सकें। परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से एक घंटे पूर्व तक ही प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सभी परीक्षार्थी समय का विशेष ध्यान रखें। परीक्षा केंद्र पर फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित होने, फ्रिस्किंग एजेंसी/बायोमेट्रिक डिवाइस द्वारा फेस रिकग्निशन तथा सतर्कता दल की जाँच के उपरांत ही प्रवेश दिया जाएगा। फ्रिस्किंग और बायोमेट्रिक कार्य पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी अपने रोल नंबर की जाँच कर अपने आवंटित कक्ष में बैठेंगे तथा परीक्षा केंद्र परिसर में अनावश्यक रूप से न घूमना वर्जित होगा।
परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी केवल नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन ही साथ लेकर आएं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का पर्स, बैग, पानी की बोतल, ज्योमेट्री बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती, पैड, पैन ड्राइव, रबर, लॉग टेबल, स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियां, व्हाइटनर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, इयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर या कोई भी संचार उपकरण अथवा हथियार परीक्षा केंद्र में ले जाना पूर्णतः वर्जित है।
नियमों के उल्लंघन पर कड़ी सजा का प्रावधान:
गाइडलाइन के अनुसार अभ्यर्थियों को परीक्षा में पूर्ण ईमानदारी, अनुशासन एवं पारदर्शिता के साथ भाग लेना होगा। परीक्षा केंद्रों पर नकल की रोकथाम हेतु अत्यंत प्रभावी एवं कड़े उपाय किए गए हैं। अभ्यर्थी न*कल कराने के नाम पर ठ*गी करने वाले किसी भी गि*रोह के झां*से या बहकावे में न आएं तथा परीक्षा से संबंधित सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी भी भ्रा*मक सूचना या अफ*वाह पर ध्यान न दें। परीक्षा संचालन के दौरान किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का उपयोग या अनियमित गतिविधियों में संलिप्तता पाए जाने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 तथा इसके संशोधन अधिनियम, 2023 (संख्या 17) के अंतर्गत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इन अधिनियमों के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर 10 लाख रुपये से लेकर अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक के आर्थिक दंड तथा 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की स*जा का प्रावधान है। साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों को भविष्य की परीक्षाओं से विवर्जित (डिबार) भी किया जाएगा। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि वे परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने में प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने सभी अभ्यर्थियों से परीक्षा के दौरान अनुशासन एवं निर्धारित दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन करने की अपील की है, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।
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