राजधानी जयपुर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के बाद हरकत में आई राज्य सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। गहलोत सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी करते हुए कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। विवाह-समारोह, जनसभाओं और राजनीतिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने वालों संख्या सीमित कर दी है तो वहीं जयपुर में 1 दिन का वीकेंड कर्फ्यू लगाने का भी निर्णय गहलोत सरककर ने लिया है।
बता दें की 1 दिन का वीकेंड कर्फ्यू आज रात 11 बजे से लागू हो जाएगा जो सोमवार सुबह 5 बजे तक पूरी तरह से लागू रहेगा। गृह विभाग ने कोरोना प्रोटोकॉल की पालना कराने का जिम्मा पुलिस प्रशासन को सौंपा है। वीकेंड कर्फ्यू में पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी तरह से सख्ती बरती जाएगी।
वीकेंड कर्फ्यू में क्या रहेगा खुला
राजधानी में आज रात 11 बजे से लागू होने वाले वीकेंड कर्फ्यू में रविवार को डेयरी बूथ, फल-सब्जी मंडी की दुकानें, किराना की दुकानें, प्रोडक्शन वाली फैक्ट्रियां, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्रियां, आईटी, टेलीकॉम सेवाएं, मेडिकल की दुकानें, इमरजेंसी सेवा वाले ऑफिस,विवाह- समारोह, माल लाने और ले जाने वाले सभी तरह के वाहन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं एयरपोर्ट आने जाने वाले यात्रियों को वीकेंड कर्फ्यू में छूट दी गई है। साथ ही इसके अलावा वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले लोगों को भी वीकेंड कर्फ्यू में छूट रहेगी। इसके अलावा सभी तरह की गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहेगी।